बदरवास। पिछले एक वर्ष पूर्व हुई जमीन की रजिस्ट्री के बाद नामांतरण नहीं होने के कारण जमीन क्रेता परेशान हैं। बदरवास नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले 15 वार्डों में करीब आधा सैकड़ा से अधिक लोगों ने अलग-अलग जमीन खरीदी है, लेकिन अवैध कालोनी होने के कारण उक्त क्रेताओं की जमीन के नामांतरण नहीं हो पा रहे है।
बदरवास नगर परिषद द्वारा पूर्व में अवैध कॉलोनी काटने वालों को नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन उक्त कार्रवाई नोटिस तक सीमित रही। जानकारी के अभाव में जमीन क्रेताओं को अब नामांतरण नही होने के कारण परेशानियां आ रही हैं।
न्यायालय में अवैध कॉलोनी का प्रकरण चलने के कारण विगत एक वर्ष से नामांतरण पर पूर्णतया रोक लगी हुई है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भूमि सर्वे क्रमांक 8/4/1 के किसी भी भूखण्ड के क्रय-विक्रय के आधार पर नामांतरण मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 अंतर्गत निर्मित नियमों के तहत प्रतिबंधित किए जाते हैं।
अवैध कॉलोनी काटने पर हुआ था मामला दर्ज
बदरवास नगर परिषद में अवैध कॉलोनी काटने पर दो कॉलोनाइजर के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया था तथा न्यायालय द्वारा रिकबरी के आदेश दिए गए हैं। बदरवास में एक दर्जन से ज्यादा अवैध कॉलोनी है। जिन दो अवैध कॉलोनाइजर पर कार्रवाई हुई, उनमें वैदेही शरण शास्त्री एवं देवकी बाई पर सर्वे नंबर 910 पर अवैध कालोनी होने से 82.60 लाख का जुर्माना हुआ है।
वेदेहीचरण शास्त्री, हल्का नंबर 117 पर, सीताराम सोनी एव मयंक सिंघल पर भी जुर्माना लगाया गया है। सर्वे नंबर 908, 909, 910 एव 758, 790, 791, 911 की भूमि पर इनके द्वारा अवैध कालोनी काटी जा रही थी। जिसके चलते उन पर जुर्माना लगाया गया है। उनके द्वारा अभी तक अर्थदंड जमा नहीं किया गया है, जिसके चलते कार्रवाई प्रचलित है।
इनका कहना है
मेरे द्वारा दो वर्ष पूर्व जमीन क्रय की गई थी, जिसकी रजिस्ट्री भी हो गई, लेकिन अभी तक नामांतरण नहीं किया गया है। हम चक्कर लगा-लगाकर परेशान हैं, लेकिन कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है।
अशोक नामदेव, परेशान नागरिक
जिन भूमि के अवैध कॉलोनियों के संबंध में प्रकरण न्यायालय में प्रचलित हैं, उनके निराकरण होने तक नामांतरण नहीं किए जा रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लेकर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।
प्रदीप भार्गव, तहसीलदार बदरवास