शिवपुरी। मप्र के सागर जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग का एक पत्र 15 दिसंबर को सामने आया था। इस पत्र पर 4 दिसंबर की तारीख अंकित है। इस पत्र के अनुसार लाडली बहना योजना में नियम विरुद्ध लाभ ले रही महिलाएं लाभ का परित्याग कर दे। अन्यथा कार्यवाही के लिए तैयार हुए। जैसे ही पत्र सामने आया पूरे मप्र में लाडली बहनों के मन मे हलचल तेज हो गई। हालांकि इस आदेश को रद्द कर दिया गया है लेकिन पात्र और अपात्र की प्रक्रिया की बाते अवश्य होने लगी है।
सागर से जारी इस पत्र में शिवपुरी जिले में भी हलचल रही है। शिवपुरी जिले में भरी सर्दी में भी लडली बहनो के पसीने छूटने लगे थे। सटीक जानकारी महिलाओं को नही थी, लेकिन मोहल्ले और कॉलोनी में आदेश की चर्चा महिलाएं अपने स्तर पर कर रही थी कि सरकार बन गई अब हमारी क्या जरूरत है,अब लाडली बहना योजना के पैसे खाते में नहीं जाएंगे,ऐसी कई प्रकार की चर्चा सुनने में आई। जितनी तेजी से इस योजना में लाभ लेने और छोड़ने का पत्र वायरल हुआ और चर्चा तेज हुई उतनी तेज इस आदेश को रद्द करने की नहीं हुई।
यह लिखा था सागर वाले पत्र में
महिला एवं बाल विकास परियोजना सागर से जारी नोटिस में बताया गया था कि यदि किसी पर्यवेक्षक या किसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका या स्व सहायता समूह के अध्यक्ष या सचिव या समूह के अन्य सदस्य द्वारा लाडली बहना योजना की जो शासन द्वारा निर्धारित शर्ते थी उन शर्तों के विपरीत लाभ लिया गया है तो 15 दिवस के भीतर आप लाभ परित्याग कर दें। अन्यथा शर्तों से विपरीत लाभ लेने पर आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है, इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
यह है लाडली बहना योजना में पात्र महिलाएं
इस योजना में सिर्फ राज्य की स्थाई निवासी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा महिला की आयु आवेदन के समय 21 साल से कम और 60 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए किसी भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रही महिला को योजना का लाभ नहीं मिलेगा लाभार्थी खुद या उसके परिवार में कोई टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए और परिवार की इनकम ढाई लाख रुपए से सालाना से कम होना चाहिए।
योजना का लाभ पाने के लिए सामान्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति, जनजाति सभी वर्गों की महिलाएं आवेदन कर सकती है। योजनाएं केवल विवाहित तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्ता महिलाओं के लिए ही है। इसमें अविवाहित महिलाएं आवेदन नहीं कर सकती। आवेदन करने वाली महिलाओं की परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग उपक्रम मंडल स्थानीय निकाय में नियमित स्थाई कर्मी, संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवा निर्वाण उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो तो वह अपात्र होगी।
अगर आवेदन करने वाली महिला किसी दूसरी योजना के लाभार्थी है तो उसे योजना से उसे हर महीने 1250 से कम मिल रहा है तो इस लाडली बहना योजना में 1250 रुपए से बची राशि का भुगतान किया जाएगा। प्रदेश में कई महिलाएं नियम विरुद्ध इस राशि का लाभ ले रही हैं, जिसकी वजह से अब यह कार्रवाई शुरू की जा रही है। प्रदेश में करीब सवा करोड़ से अधिक महिलाएं लाडली महिला योजना का लाभ ले रही है।
विधानसभा चुनाव में लाडली का अहम रोल
विधानसभा चुनाव में लाडली योजना का अहम रोल रहा है। मप्र में अगर किसी योजना की चर्चा थी तो वह लाडली बहना योजना की चर्चा थी। मप्र में सवा करोड़ महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही है शुरुआत में एक हजार रुपए महीना देना शुरू किया था। उसके बाद 1250 रुपए और चुनाव में 3 हजार रुपए देने तक का वादा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने किया था। इसलिए मप्र की महिलाओं ने भर भर कर भाजपा को वोट दिए थे।
सागर से जारी इस पत्र में शिवपुरी जिले में भी हलचल रही है। शिवपुरी जिले में भरी सर्दी में भी लडली बहनो के पसीने छूटने लगे थे। सटीक जानकारी महिलाओं को नही थी, लेकिन मोहल्ले और कॉलोनी में आदेश की चर्चा महिलाएं अपने स्तर पर कर रही थी कि सरकार बन गई अब हमारी क्या जरूरत है,अब लाडली बहना योजना के पैसे खाते में नहीं जाएंगे,ऐसी कई प्रकार की चर्चा सुनने में आई। जितनी तेजी से इस योजना में लाभ लेने और छोड़ने का पत्र वायरल हुआ और चर्चा तेज हुई उतनी तेज इस आदेश को रद्द करने की नहीं हुई।
यह लिखा था सागर वाले पत्र में
महिला एवं बाल विकास परियोजना सागर से जारी नोटिस में बताया गया था कि यदि किसी पर्यवेक्षक या किसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका या स्व सहायता समूह के अध्यक्ष या सचिव या समूह के अन्य सदस्य द्वारा लाडली बहना योजना की जो शासन द्वारा निर्धारित शर्ते थी उन शर्तों के विपरीत लाभ लिया गया है तो 15 दिवस के भीतर आप लाभ परित्याग कर दें। अन्यथा शर्तों से विपरीत लाभ लेने पर आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है, इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
यह है लाडली बहना योजना में पात्र महिलाएं
इस योजना में सिर्फ राज्य की स्थाई निवासी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा महिला की आयु आवेदन के समय 21 साल से कम और 60 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए किसी भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रही महिला को योजना का लाभ नहीं मिलेगा लाभार्थी खुद या उसके परिवार में कोई टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए और परिवार की इनकम ढाई लाख रुपए से सालाना से कम होना चाहिए।
योजना का लाभ पाने के लिए सामान्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति, जनजाति सभी वर्गों की महिलाएं आवेदन कर सकती है। योजनाएं केवल विवाहित तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्ता महिलाओं के लिए ही है। इसमें अविवाहित महिलाएं आवेदन नहीं कर सकती। आवेदन करने वाली महिलाओं की परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग उपक्रम मंडल स्थानीय निकाय में नियमित स्थाई कर्मी, संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवा निर्वाण उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो तो वह अपात्र होगी।
अगर आवेदन करने वाली महिला किसी दूसरी योजना के लाभार्थी है तो उसे योजना से उसे हर महीने 1250 से कम मिल रहा है तो इस लाडली बहना योजना में 1250 रुपए से बची राशि का भुगतान किया जाएगा। प्रदेश में कई महिलाएं नियम विरुद्ध इस राशि का लाभ ले रही हैं, जिसकी वजह से अब यह कार्रवाई शुरू की जा रही है। प्रदेश में करीब सवा करोड़ से अधिक महिलाएं लाडली महिला योजना का लाभ ले रही है।
विधानसभा चुनाव में लाडली का अहम रोल
विधानसभा चुनाव में लाडली योजना का अहम रोल रहा है। मप्र में अगर किसी योजना की चर्चा थी तो वह लाडली बहना योजना की चर्चा थी। मप्र में सवा करोड़ महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही है शुरुआत में एक हजार रुपए महीना देना शुरू किया था। उसके बाद 1250 रुपए और चुनाव में 3 हजार रुपए देने तक का वादा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने किया था। इसलिए मप्र की महिलाओं ने भर भर कर भाजपा को वोट दिए थे।