शिवपुरी। म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष 2023 (उत्तरार्द्ध) निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 5 जनवरी को मतदान नियत है। संबंधित पंचायतों के क्षेत्र में आने वाले कारखानों के अधिभोगी गण एवं प्रबन्धकगण निर्वाचन के दिन अपने कामगारों को मतदान के लिए साप्ताहिक अवकाश घोषित करेगे।
सहा. श्रम पदाधिकारी आशीष कुमार तिवारी ने बताया कि ऐसे कारखाने जो सातो दिन कार्य करते है वे पूर्ण परम्परा अनुसार प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान हेतु चार-चार घण्टे की सुविधा देंगे तथा ऐसे कारखाने जो निरन्तरित प्रक्रिया की श्रेणी में आते है वे बारी-बारी से पर्याप्त समय प्रदान करते हुये मतदान की अनुमति देगे।
दुकान एवं वाणिज्य स्थापना संस्थानों के कामगारो को मतदान के लिये साप्ताहिक बंद दिन के स्थान पर मतदान के दिन साप्ताहिक बंद दिन रखेंगे जहां बन्द दिन निर्धारित नहीं है व कामगारो को बारी-बारी से मतदान करने हेतु पर्याप्त समय प्रदान करते हुए अनुमति देगे।