शिवपुरी। वन रक्षक परीक्षा में अपने स्थान पर दूसरे व्यक्ति को शामिल कराकर चयनित हुए दो उम्मीदवारों को राजधानी की विशेष अदालत ने सात-सात साल की कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा का यह फैसला सीबीआई के विशेष न्यायाधीश नीतिराज सिंह की कोर्ट ने सुनाया है।
व्यापमं द्वारा आयोजित वन रक्षक भर्ती परीक्षा- 2012 में ग्राम बछोरा, पोहरी निवासी लखन लाल जाटव ने आवेदन किया था। परीक्षा केंद्र श्रीमंत माधव सिंधिया शासकीय महाविद्यालय कॉलेज शिवपुरी था। परीक्षा 15 अप्रैल 2012 को हुई। भर्ती परीक्षा-2013 के लिए तेज सिंह जाटव ने आवेदन किया था। परीक्षा केंद्र अशासकीय गुरु नानक उमा विद्यालय शिवपुरी था। परीक्षा 2 मार्च 2013 को हुई थी।
एसटीएफ को शिकायत मिली थी कि लखनलाल और तेज सिंह ने परीक्षा पास करने के लिए कूट रचित दस्तावेज तैयार कर अपने स्थान पर दूसरे व्यक्ति को परीक्षा में बिठाया था। 2021 में दोनों पर धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था।
व्यापमं द्वारा आयोजित वन रक्षक भर्ती परीक्षा- 2012 में ग्राम बछोरा, पोहरी निवासी लखन लाल जाटव ने आवेदन किया था। परीक्षा केंद्र श्रीमंत माधव सिंधिया शासकीय महाविद्यालय कॉलेज शिवपुरी था। परीक्षा 15 अप्रैल 2012 को हुई। भर्ती परीक्षा-2013 के लिए तेज सिंह जाटव ने आवेदन किया था। परीक्षा केंद्र अशासकीय गुरु नानक उमा विद्यालय शिवपुरी था। परीक्षा 2 मार्च 2013 को हुई थी।
एसटीएफ को शिकायत मिली थी कि लखनलाल और तेज सिंह ने परीक्षा पास करने के लिए कूट रचित दस्तावेज तैयार कर अपने स्थान पर दूसरे व्यक्ति को परीक्षा में बिठाया था। 2021 में दोनों पर धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था।