करैरा। शिवपुरी जिले के करैरा कोर्ट के प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल का कठोर कारावास व दो हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में पीड़ित पक्ष से पैरवी एडीपीओ सुनील कुमार भदौरिया ने की।
अभियोजन के मुताबिक 19 मार्च 2023 को नाबालिग के माता-पिता शिवपुरी में किसी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। घर में पीड़िता व उसकी बहन दोनों थीं। रात करीब 10 बजे अनिल परिहार निवासी मामौनी आया और छोटी बहन को जान से मारने की धमकी देकर पीड़िता को अपने साथ करैरा ले गया। करैरा के एक होटल में अनिल ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। यहां से आरोपी पीड़िता को ग्वालियर में अपने दोस्त के कमरे पर ले गया। बाद में दो बार दुष्कर्म करने के बाद अनिल पीड़िता को आमोलपठा तिराहे पर छोड़कर भाग गया।
मामले की शिकायत अमोला थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सों एक्ट के तहत अपहरण व दुष्कर्म का मामला दर्ज कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई है।
अभियोजन के मुताबिक 19 मार्च 2023 को नाबालिग के माता-पिता शिवपुरी में किसी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। घर में पीड़िता व उसकी बहन दोनों थीं। रात करीब 10 बजे अनिल परिहार निवासी मामौनी आया और छोटी बहन को जान से मारने की धमकी देकर पीड़िता को अपने साथ करैरा ले गया। करैरा के एक होटल में अनिल ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। यहां से आरोपी पीड़िता को ग्वालियर में अपने दोस्त के कमरे पर ले गया। बाद में दो बार दुष्कर्म करने के बाद अनिल पीड़िता को आमोलपठा तिराहे पर छोड़कर भाग गया।
मामले की शिकायत अमोला थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सों एक्ट के तहत अपहरण व दुष्कर्म का मामला दर्ज कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई है।