SHIVPURI NEWS -राजाराम की मौत के मामले में कोर्ट ने दिए पीड़ित परिवार को 14 लाख 42 हजार रुपए देने का ओदश

Bhopal Samachar
शिवपुरी। शुक्रवार को शिवपुरी जिला न्यायालय के न्यायाधीश रामविलास गुप्ता ने सड़क दुर्घटना में मौत होने पर परिवार को 14 लाख 42 हजार 618 रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में देने का फैसला सुनाया है। यह राशि नेशनल इंश्योरेंस बीमा कंपनी देगी। मामले में पीड़ित पक्ष से पैरवी एडवोकेट मनीष मित्तल ने की।

अभियोजन के मुताबिक 5 जनवरी 2022 को रात करीब साढ़े 8 बजे जिले के बामौरकला थाना क्षेत्र के चंदेरी रोड पर राजाराम कोली को एक टैंकर चालक ने तेजी व लापरवाही से वाहन चलाते हुए कुचल दिया था। घटना में राजाराम की मौके पर मौत हो गई थी। इस मामले में पीड़ित परिवार ने अपने एडवोकेट मनीष के माध्यम से केस कोर्ट में लगाया।

मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी वाहन की बीमा कंपनी को पीड़ित परिवार को 14 लाख 42 हजार 618 रुपए की क्षतिपूर्ति राशि देने के आदेश जारी किए हैं। साथ में 6 प्रतिशत की दर से ब्याज भी देने का आदेश दिया है।