शिवपुरी। जिला उपभोक्ता आयोग ने वारंटी पीरियड में एक उपभोक्ता से रिपेयरिंग के लिए रुपये वसूल करने के मामले में महत्वपूर्ण फैसला देते हुए मारूति कंपनी और प्रेम मोटर्स को उपभोक्ता से लिया गया रिपेयरिंग का पैसा वापस करने के संबंध में निर्णय सुनाया है। परिवादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता अजय कुमार जैन ने की।
अभियोजन के अनुसार परिवादी मुंशी रावत ने प्रेम मोटर्स ग्वालियर से मारुति सुजुकी विटारा क्रय की थी। मारुति सुजुकी कंपनी व प्रेम मोटर्स द्वारा उपभोक्ता से 15 हजार 140 रुपये अतिरिक्त वसूल करके चार वर्ष की अतिरिक्त वारंटी प्राप्त की थी। वारंटी शर्तों के अनुसार परिवादी द्वारा गाड़ी की सर्विस अधिकृत सर्विस सेंटर पर ही कराई जा रही थी, किंतु वाहन के इंजन में निरंतर खराबी बनी रही।
इस संबंध में परिवादी द्वारा प्रेम मोटर्स को लगातार बताया गया। कई बार तो हालात यह बने की परिवादी अपने खराब वाहन को टूचन करके ग्वालियर स्थित वर्कशाप तक ले गया। परिवादी के अनुसार वाहन गारंटी पीरियड में होने के बावजूद समय-समय पर उससे वाहन सुधारने के एवज में 94745 रुपये वसूल किए गए। इस मामले को परिवादी ने उपभोक्ता न्यायालय में लाया गया।
उपभोक्ता न्यायालय ने मामले की सुनवाई उपरांत मारुति सुजुकी एवं प्रेम मोटर्स को आदेशित किया है कि उपभोक्ता से रिपेयरिंग के एवज में प्राप्त की गई 94 हजार 745 रुपये की राशि के अलावा टूचन पर खर्च किए गए 8 हजार रुपये और प्रकरण व्यय के 5 हजार रुपये एक माह के अंदर अदा करें। राशि समय सीमा में अदा न करने पर दावा प्रस्तुति दिनांक से 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से भुगतान होने तक ब्याज भी अदा करे। इसके अलावा वाहन दुरूस्त करके दे।