शिवपुरी। विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान निर्वाचन संबंधी आदर्श आचरण संहिता का पूर्णरूपेण पालन कराने, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक मतदान सम्पन्न कराने तथा लोकशांति, लोक सुरक्षा एवं जनसाधारण के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा हेतु जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के तहत मतदान की पूर्व संध्या से मतदान तिथि को सम्मिलित करते हुए ऐसे व्यक्ति जो मतदाता नहीं हैं, मतदान क्षेत्र से बाहर चले जाये। उक्त आदेश बीमार व्यक्ति पर लागू नहीं होगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने की दशा में भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक लागू रहेगा।