SHIVPURI NEWS - मारपीट के मामले में 2 महिला सहित 5 को न्यायालय ने सुनाई सजा

Bhopal Samachar

शिवपुरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमित प्रताप सिंह शिवपुरी ने मारपीट का अपराध सिद्ध होने पर आरोपी अजहर (24) पुत्र अफजल खान, सोहराव (53) पुत्र गफूर खान, अफजल (68) पुत्र गफूर खान, अमीना बानो (66) पुत्री गफूर खान एवं शकीला बानो (56) पत्नी सगीर अहमद निवासी महल सराय रोड पुरानी शिवपुरी को धारा-323/34 भादवि में प्रत्येक आरोपी को 3 माह का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को आहत के संबंध में 1000 रुपए कुल-5000 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।

अभियोजन के अनुसार फरियादी परवीन खान ने 3 जुलाई 2018 को पुलिस थाना देहात में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बेटी आफरीन, बेटा शाहरुख खान छत पर बैठे थे। इसी दौरान सोहराव खान उर्फ पप्पू उसके लड़के ने गालियां दीं। गालियां देने से रोका को पति आरिफ खान पर सरिए से हमला कर दिया था।