SHIVPURI NEWS - चुनाव आयोग के आदेश मतदान केन्द्र से 100 मीटर तक दूर रखे मोबाइल फोन,पढिए नियम

Bhopal Samachar
शिवपुरी। विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराने हेतु जिला दण्डाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जिले में मतदान दिवस के लिये मतदान केन्द्रों हेतु आदेश जारी कर आवश्यक निर्देश दिए गए है।

जारी आदेश के तहत निर्वाचन सम्पन्न होने तक मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, मोबाईल /कार्डलैंस फोनस का उपयोग नही करेगा, परन्तु यह प्रतिबंध पीठासीन अधिकारी एवं निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक/सुरक्षा में लगे अधिकारियों / प्रशासनिक अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। उक्त अधिकारियों को भी अपना मोबाईल साइलेंट मोड़ में रखना होगा। मतदाताओं को अशासकीय मतदाता पहचान पर्ची जारी करने हेतु मतदान केन्द्रों पर परिधि के 200 मीटर के अंदर कोई बूथ स्थापित नही किया जाएगा।

एक ही परिसर में एक से अधिक मतदान केन्द्र होने पर भी ऐसे परिसरों से 200 मीटर की दूरी पर ऐसे मतदान केन्द्रों के लिये एक उम्मीदवार का एक ही बूथ बनाया जाएगा। ऐसे बूथ पर केवल एक मेज एवं दो कुर्सियां ही रखी जाएगी और उसके साथ एक छत्री या त्रिपाल का टुकड़ा ही लगाया जा सकेगा, जिससे उन कुर्सियों पर बैठने वाले व्यक्ति धूप /वर्षा से अपनी रक्षा कर सकें, ऐसे बूथ के साथ कन्नाते नही लगाई जायेंगी।

ऐसे बूथ बनवाने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को पहले से लिखित रूप से रिटर्निग अधिकारी को उन मतदान केन्द्रो के नाम और क्रम संख्या बतानी चाहिए जहां ऐसे बूथ उसके द्वारा स्थापित करवाये जो है ऐसे बूथ स्थापित करवाने से पहले इस संबंध में स्थानीय कानून के अधीन, संबंधित सरकारी प्राधिकरणों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों जैसे नगरपालिकों, जिला परिषदों, शहर क्षेत्र समितियां आदि से लिखित अनुमति भी लेनी होगी।

बूथ प्रबंधको को पुलिस/ संबंधित निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा मांग करने पर इस प्रकार की लिखित अनुमति प्रस्तुत करनी होगी। ऐसे बूथ बनवाने पर आने वाले व्यय का लेखा निर्वाचन व्यय लेखा जोखा में रखना अनिवार्य होगा। ऐसे बूथ निर्वाचकों को केवल गैर सरकारी पहचान पर्चियो जारी करने के एकमात्र प्रयोजन के लिये इस्तेमाल किये जायेगे, ये गैर-सरकारी पहचान पर्चियां आयोग के निर्देशानुसार ही मुद्रित की जाएगी, जिन पर अभ्यर्थी का नाम या प्रतीक अथवा राजनीतिक दल का नाम नहीं होना चाहिए।

किसी भी दल के ध्वज की अनुमति का कागज / पर्ची भी निषेधित है। किसी भी स्थिति में ऐसे बूर्थों के पास भीड़ को इकट्टा होने की अनुमति नही दी जाएगी न ही मतदान केन्द्र पर ऐसे व्यक्ति को आने की अनुमति दी जाएगी, जो पहले ही मतदान कर चुका हो, यह बात उसकी बायी तर्जनी पर लगी अमिट स्याही से प्रमाणित हो जाएगी।

बूथों पर बैठे हुये व्यक्ति मतदान केन्द्र पर जाने वाले मतदाताओं के रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट नही डालेगा अथवा दूसरे उम्मीदवार के बूर्थों पर जाने से उन्हें नही रोकेंगा या मतदाताओं को स्वयं उनकी इच्छानुसार मताधिकार का प्रयोग करने से किसी प्रकार की रुकावट नही डालेंगे। मतदान के दिन मतदान केन्द्र/ अभ्यर्थी के बूथ पर बैठने वाले मतदान एजेंट/ कार्यकर्ता के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उसी मतदान केन्द्र का वोटर हो और उसके पास साथ में फोटो परिचय पत्र अथवा शासन द्वारा जारी किया गया ऐसे पहचान पत्र हो जिस पर उसका फोटो लगा हो।

मतदान एजेंट किसी भी स्थिति में मतदान के दिन मतदान केन्द्र से संबंधित मतदाता सूर्ची मतदान समाप्ति से पूर्व अपने साथ मतदान केन्द्र से बाहर नहीं ले जा सकेगा। उक्त आदेश के उल्लंघन में भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा 188 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जायेगा।