शिवपुरी। वर्ष 2000 में ग्राम बलारपुर से आदिवासी परिवारों को विस्थापित करके नया बलारपुर (बूढी बरौद पंचायत) में पुनर्वास किया गया था लेकिन आज भी 39 परिवारों को जमीन नहीं दी गई है।
इस मुद्दे पर अभय जैन अधिवक्ता, जेनिथ संस्था के साथ इन परिवारों के पुनर्वास के लिए काम कर रहे हैं। उनके द्वारा एक RTI आवेदन दिनांक 11 अप्रैल 2022 को कलेक्टर कार्यालय में दिया गया जिसमें ग्राम बलारपुर की विस्थापन एवं पुनर्वास नीति की प्रतिलिपि चाही गई थी।
कलेक्टर कार्यालय की आवक शाखा में लिपिक द्वारा RTI आवेदन पर 15 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की एवं जब प्रथम अपील प्रस्तुत की गई तो उसको भी एक साल से ज्यादा तक अपर कलेक्टर कार्यालय में प्रेषित नही किया गया।
जब अधिवक्ता अभय जैन द्वारा द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग में दायर की थी। और जब सूचना आयुक्त के सामने सुनवाई हुई तब सूचना आयुक्त राहुल सिंह द्वारा डिप्टी कलेक्टर बिजेंद्र सिंह यादव को इस प्रकरण में अनुशासनात्मक कार्यवाही करने को निर्देशित किया गया।
कलेक्टर द्वारा जाँच करने के पश्चात यह पाया गया कि कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ लिपिक श्रीमती सुमन शर्मा द्वारा अनुचित एवं अवैधानिक रूप से RTI आवेदन एवं प्रथम अपील में विलंब किया गया है एवं सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है। कलेक्टर शिवपुरी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आदेश दिनांक 20 नवम्बर 2023 से सम्बंधित लिपिक को निलंबित किया गया।
मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह द्वारा ग्वालियर-चम्बल संभाग में RTI आवेदन में गैर जिम्मेदार रवैया रखने वाले अधिकारियों के खिलाफ जुर्माना एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही नियमित की जा रही है।