शिवपुरी। खबर किसानों के बीज के गुणवत्ता को लेकर मिल रही है कि बदरवास में स्थित कृषि महाकाल कृषि सेवा केन्द्र को वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बदरवा ने नोटिस दिया है। कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बदरवास से जारी पत्र के क्रमांक / PSO / 2023-24 262 के माध्यम से कीटनाशक अधिनियम 1968 नियम 1971 का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना पाया गया है।
इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत करे। जवाब संतुष्टि पूर्वक न पाये जाने की स्थिति में कीटनाशक अधिनियम 1968 नियम 1971 के अंतर्गत दुकान के लाइसेंस को निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
जैसा कि विदित है कि कोलारस क्षेत्र में ब्रांडेड कंपनियों के नकली सरसों का बीज बेचने की खबर मिल रही थी कंपनी और पुलिस महाकाल कृषि सेवा केंद्र पर छापामार कार्यवाही की थी जिसमें नकली सरसों का बीज मिला है जिसे अमानक मानते हुए सील कर दिया गया है। अब इस बीज की जांच की जा रही है।