शिवपुरी। कोलारस जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत झाड़ेल में कागजों में नाली बनवा कर साढ़े पांच लाख रुपये का गबन करने वाले पंचायत सचिव की वित्तीय अधिकार पर जनपद पंचायत सीईओ ने रोक लगा दी है। वह गांव में सचिव के रूप में काम तो करेगा लेकिन एक रुपये का भी आहरण नहीं कर पाएगा।
जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत झाड़ेल के पूर्व सरपंच स्व चंदन सिंह धाकड़ व सचिव वीर सिंह गुर्जर ने वर्ष 2021-22 में 15वे वित्त आयोग व मनरेगा की मद से सीसी नाली निर्माण करवाया था। इस कार्य के एवज में पंचायत से 5 लाख 53 हजार रुपये का आहरण भी किया गया। जब नाली की जांच की गई तो पंचायत सचिव की वेतन से वसूल की जाएंगे 2 लाख 76 हजार 500 रुपये धरातल पर कोई नाली बनी ही नहीं थी।
इस संबंध में सरपंच सचिव के खिलाफ धारा 92 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। सुनवाई के दौरान सरपंच की तो मौत हो गई लेकिन सचिव लगातार सूचना पत्र जारी होने के बावजूद सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुआ।
अंततः जनपद पंचायत सीईओ अफसर सिंह ने आरोपित सचिव ग्राम स्वराज अधिनियम 1998 की धारा 69(1) के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपित के वित्तीय अधिकार छीन लिए हैं। इसके अलावा गबन की गई 5 लाख 53 हजार रुपये की राशि में से 2 लाख 76 हजार 500 रुपये की राशि पंचायत सचिव की वेतन से वसूल किए जाने के आदेश जनपद पंचायत सीईओ द्वारा जारी किए गए हैं।
जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत झाड़ेल के पूर्व सरपंच स्व चंदन सिंह धाकड़ व सचिव वीर सिंह गुर्जर ने वर्ष 2021-22 में 15वे वित्त आयोग व मनरेगा की मद से सीसी नाली निर्माण करवाया था। इस कार्य के एवज में पंचायत से 5 लाख 53 हजार रुपये का आहरण भी किया गया। जब नाली की जांच की गई तो पंचायत सचिव की वेतन से वसूल की जाएंगे 2 लाख 76 हजार 500 रुपये धरातल पर कोई नाली बनी ही नहीं थी।
इस संबंध में सरपंच सचिव के खिलाफ धारा 92 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। सुनवाई के दौरान सरपंच की तो मौत हो गई लेकिन सचिव लगातार सूचना पत्र जारी होने के बावजूद सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुआ।
अंततः जनपद पंचायत सीईओ अफसर सिंह ने आरोपित सचिव ग्राम स्वराज अधिनियम 1998 की धारा 69(1) के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपित के वित्तीय अधिकार छीन लिए हैं। इसके अलावा गबन की गई 5 लाख 53 हजार रुपये की राशि में से 2 लाख 76 हजार 500 रुपये की राशि पंचायत सचिव की वेतन से वसूल किए जाने के आदेश जनपद पंचायत सीईओ द्वारा जारी किए गए हैं।