पिछोर। पिछोर अनुविभागीय अधिकारी (SDM) ने माता-पिता को पीटने वाले बेटे को 4 माह के जेल लिए जेल भेज दिया है। आरोपी बाउंड ओवर की कार्रवाई के बावजूद अपने माता-पिता के साथ कभी भी मारपीट करता था। जेल वारंट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 122 का उल्लंघन करने पर जारी किया गया।
भौती थाना क्षेत्र के खोड़ गांव के हरिकिशन पिता सरुआ जाटव के खिलाफ यह कार्यवाही की गई है। आरोपी हरिकिशन कभी भी अपने माता-पिता के साथ मारपीट कर देता था। शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई 25/23 धारा 151 के तहत 14 जुलाई 2023 को न्यायालय के प्रकरण में दर्ज कराकर आरोपी को पेश किया गया। आरोपी हरीकिशन को 14 जुलाई 2023 को अंतिम बाउंड ओवर 25 हजार रुपए की प्रतिभूति राशि पर 6 माह के लिए किया गया था। इसके बावजूद आरोपी ने अपने माता पिता के साथ मारपीट जारी रखीं।
जानकारी के मुताबिक, हरिकिशन ने 29 सितंबर को अपने पिता सरूआ और मां के साथ शराब के नशे में मारपीट कर अपने पिता पर कुल्हाड़ी से भी हमला बोल दिया था। इसके अतिरिक्त हरिकिशन ने जमीन बेचने की भी धमकी दी थी। इसकी शिकायत हरिकिशन के पिता सरुआ ने की थी।
शिकायत के बाद पुलिस ने हरिकिशन के विरुद्ध अदम चेक क्रमांक 197/23 धारा 323, 504 भादवि का पंजीबद्ध किया था। जिसके विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 122 के तहत पंजीबद्ध कर नोटिस जारी किया गया। नोटिस के बावजूद हरिकिशन न्यायालय में अनुपस्थित रहा। इसी के चलते एसडीएम राजीव समाधिया ने आरोपी को चार के लिए जेल भेजने का फैसला सुना दिया।