शिवपुरी। आज से प्रदेश में आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है। इसलिए प्रशासन भी अब एक्टिव मोड पर आ गया है और आदर्श आचार संहिता की नियमावली अनुसार काम भी करना शुरू कर दिया हैं इसी क्रम में आज शिवपुरी के यातायात विभाग ने सड़क पर उतरकर कार्रवाई शुरू कर दी है।
यातायात पुलिस ने आज ऐसे वाहनों पर रोका जिन वाहनों पर राजनीतिक पदनाम की नंबर प्लेट लगी थी। वह ऐसे कुछ वाहनों से पोस्टर उतारो जो राजनीतिक थे। यातायात प्रभारी रणवीर यादव ने कहा कि अब आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है इसलिए संहिता के नियमानुसार वाहनों में लाल-पीली बत्ती का अनाधिकृत उपयोग करते पाए जाने पर केंद्रीय मोटर यान अधिनियम 1989 के नियम 108 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
वाहनों में हूटर या सायरन का उपयोग करते पाये जाने पर म.प्र. मोटरयान नियम 1994 के नियम 185 के उपनियम (4) के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
वाहनों के आगे - पीछे केंद्रीय मोटर यान अधिनियम 1989 के अनुसार हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगा हुआ होना अनिवार्य है।
वाहनों के नंबर प्लेट, कांच या अन्य स्थान पर पदनाम अथवा चुनाव चिन्ह अंकित करवाना नियम विरुद्ध है।
वाहनों के कांच में ब्लैक फिल्म लगे पाये जाने पर केंद्रीय मोटर यान अधिनियम 1989 के नियम 100(2) के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
जिला पुलिस शिवपुरी अपील करता है कि शांतिपूर्ण चुनाव हो सके इस संबंध में चुनाव आयोग के दिशा निर्देश एवं शासन द्वारा जारी नियमों का सभी जिले वासी अनिवार्य रूप से पालन करें।
जिला पुलिस बल शिवपुरी