शिवपुरी। विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत शासकीय प्राथमिक विद्यालय नंदना में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक हरिराम ओझा द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
रिटर्निंग अधिकारी, विधानसभा 26-पिछोर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार शा.एकीकृत मा.वि. नंदना के प्रा.शिक्षक हरीराम ओझा पूर्ण रूपेण दोषी पाये जाकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जाना पाया गया। इस प्रकार हरिराम ओझा का उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विरुद्ध होने के कारण हरिराम ओझा प्रा.शिक्षक, शा.एकीकृत मा.वि. नंदना, विकासखंड पिछोर को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण एवं नियंत्रण) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है एवं इनका मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रिटर्निंग ऑफीसर विधानसभा क्षेत्र 24- पोहरी निर्धारित किया जाता है।