शिवपुरी। शिवपुरी जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने बुधवार को एक नाबालिग से बलात्कार के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और तीन हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। जिस पर पीड़िता गर्भवती भी हो गई और मामले की शिकायत पुलिस में की गई।
अभियोजन के मुताबिक 12 जुलाई 2019 को एक नाबालिग ने गोवर्धन पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसे तीन साल पहले गांव का भरत धाकड़ मिला था। उसने मुझसे बोला कि वह उससे शादी करेगा, तो उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। भरत ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद में वह गर्भवती हो गई, तो भरत ने शादी करने से मना कर दिया।
पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी भरत के खिलाफ मामला दर्जकर कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई है।