शिवपुरी। शहर के पुराने बायपास रोड स्थित नमो नगर कॉलोनी में प्लॉट लेकर रहने वाले एक दर्जन परिवारों के घरों में अब अंधेरा हो गया। क्योंकि बिजली कंपनी ने उनके घरों तक आने वाले बिजली के तार व खंभे जब्त करने के साथ ही कॉलोनी में प्लॉट बेचने वाले कॉलोनाइजर के खिलाफ कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवा दी है।
उधर मामला दर्ज होने के बाद कॉलोनाइजर का कहना है कि मैंने तो प्लॉट वालों से 2.80 लाख रुपए एई को दिलवाए थे, जबकि एई ने किसी भी तरह की राशि लेने से इंकार किया है।
वैध व अवैध कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन के एवज में तीन गुना अधिक राशि बिजली कंपनी वसूल रही है। बायपास किनारे स्थित नमो नगर कॉलोनी में लगभग एक दर्जन बिजली के खंभे व बिजली के तार पहले से ही परमीशन के बाद बिजली कंपनी ने लगाए थे। इसके बाद कॉलोनी में ही एक बीघा जमीन पर काटे गए अतिरिक्त प्लॉट तक बिजली पहुंचाने के लिए कुछ नए खंभे व तार लगाकर उसमें बिजली सप्लाई शुरू कर दी थी।
बिजली कंपनी ने उक्त कॉलोनी में एक दर्जन खंबे व तार लगाए जाने की परमीशन दी थी, लेकिन कॉलोनाइजर ने बाद में बेचे गए प्लॉटों तक उसी पुरानी लाइन में से नए खंभे लगाकर बिजली दे दी। नियमानुसार उसे खंभे व तार बढ़ाए जाने के लिए बिजली कंपनी से एक्सटेंशन की परमीशन लेकर उसकी फीस जमा करनी थी, जो
प्लॉटों तक उसी पुरानी लाइन में से नए खंभे लगाकर बिजली दे दी। नियमानुसार उसे खंभे व तार बढ़ाए जाने के लिए बिजली कंपनी से एक्सटेंशन की परमीशन लेकर उसकी फीस जमा करनी थी, जो नहीं की गई। जब यह मामला उप महाप्रबंधक के संज्ञान में आया तो उन्होंने प्रबंधक को कोतवाली भेजकर प्लॉट बेचने वाले बद्री धाकड़ के खिलाफ धारा 138 का मामला दर्ज करा दिया।
में बद्री को नही जानता
हमने किसी तरह की कोई राशि नही ली है तथा में तो बद्री को जनता भी नही हूं। हमने कॉलोनी में जाकर पता किया तो वहां प्लॉट वालो ने बताया कि यह जमीन बद्री धाकड ने बेची है,हमने उसके खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। नमो नगर में पूर्व परमीशन के खंभों से आगे लाइन डाली गई थी।
इंद्रपाल बघेल,प्रबंधक बिजली कंपनी