शिवपुरी। न्यायालय हरिओम अतलसिया अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश पिछोर ने बोरवेल मशीन के काम को लेकर गोली मारकर व्यक्ति करने पर 28 अक्टूबर को फैसला सुनाते हुए नौ लोगों को आजीवन सश्रम कारावास एवं अलग- अलग धाराओं में कैद व अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार आरोपी कृपाल सिंह (60) पुत्र राव राजा चौहान, महेंद्र सिंह (25) पुत्र लक्ष्मण सिंह चौहान, धर्मपाल सिंह ( 45 ) पुत्र नारायण सिंह चौहान, लक्ष्मन सिंह (47) पुत्र राव राजा सिंह चौहान, कुलदीप राजा (33) पुत्र अतबल सिंह चौहान, चार्ली राजा (33) पुत्र कृपाल सिंह चौहान, वीपी राजा (34) पुत्र कृपाल सिंह चौहान एवं मेहरबान उर्फ चऊ (53) पुत्र राव राजा चौहान निवासी ग्राम द्वारका (बिरोली) थाना पिछोर और दीपेंद्र राजा (33) पुत्र माधोसिंह परमार निवासी ग्राम बरीकलां थाना तालबेहट जिला ललितपुर ने 24 दिसंबर 2018 की शाम 4 से 4:20 बजे खडेला - शेरगढ़ रोड पर रास्ता रोककर कृष्णपाल की हत्या कर दी थी।
महेंद्र, नाती राजा व छोटू उर्फ बलवेंद्र की मारपीट कर महेंद्र की टाटा सफारी पर लाठियों से हमला कर कांच फोड़ दिए थे। चार्ली राजा ने अवैध 32 बोर रायफल, वीपी राजा ने अवैध 12 बोर के कट्टे व मेहरबान सिंह ने 315 बोर की लाइसेंसी राइफल से फायर किए थे।
वीरेंद्र सिंह चौहान निवासी विरोली ने मृतक कृष्णपाल व घायल नातीराजा, छोटू राजा, महेंद्र सोनी के साथ आकर भौंती थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वह मशीन से बोर का काम करते हैं। कृष्णपाल को सिर, पेट व सीने में तीन जगह गोलियां लगने के कारण झांसी ले जा रहे थे, तभी रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। इस मामले में नौ लोगों को 302 में सभी को आजीवन सश्रम कारावास, तीन को आयुध अधिनियम में अलग से सजा सुनाई।