शिवपुरी। न्यायालय रामबिलास गुप्ता विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट जिला शिवपुरी ने गुरुवार को अफीम की तस्करी में औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 8 सहपठित धारा 18 (ख) में दोषी पाए जाने पर आरोपी संतोष (35) पुत्र त्रिलोक चंद्र बंसल निवासी मोती बाबा के पास फिजीकल शिवपुरी, कल्लू (38) पुत्र खैरू बाथम निवासी कमलागंज पुल के पास शिवपुरी हाल ठाकुर बाबा कॉलोनी और जहूर उर्फ चिल्लू खां (40) पुत्र मिट्ठू खा निवासी इंद्रा कॉलोनी शिवपुरी को 10 साल का सश्रम कारावास एवं एक लाख रु. के अर्थदंड से दंडित किया है
जानकारी के मुताबिक फिजीकल थाना पुलिस ने 9 जुलाई 2019 की रात 9:35 बजे से 11 बजे के बीच दो बत्ती चौराहा शिवपुरी से संतोष बंसल, कल्लू बाथम और चिल्लू खां की बिना नंबर की एक्टिवा से आते वक्त तलाशी ली। तीनों से पुलिस ने 272 ग्राम अफीम पकड़ी थी। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के बाद तीनों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया।
न्यायालय ने सबूत व बयानों के आधार पर तीनों को 10 साल के सश्रम कारावास व 1 लाख रु. के अर्थदंड की सजा सुनाई है। तीनों में कल्लू पहले से सर्किल जेल में है। जबकि संतोष व चिल्लू जमानत पर चल रहे थे। कोर्ट ने दोनों के मुचलके भारमुक्त कर पुलिस हिरासत में लेने का आदेश दिया है।
जानकारी के मुताबिक फिजीकल थाना पुलिस ने 9 जुलाई 2019 की रात 9:35 बजे से 11 बजे के बीच दो बत्ती चौराहा शिवपुरी से संतोष बंसल, कल्लू बाथम और चिल्लू खां की बिना नंबर की एक्टिवा से आते वक्त तलाशी ली। तीनों से पुलिस ने 272 ग्राम अफीम पकड़ी थी। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के बाद तीनों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया।
न्यायालय ने सबूत व बयानों के आधार पर तीनों को 10 साल के सश्रम कारावास व 1 लाख रु. के अर्थदंड की सजा सुनाई है। तीनों में कल्लू पहले से सर्किल जेल में है। जबकि संतोष व चिल्लू जमानत पर चल रहे थे। कोर्ट ने दोनों के मुचलके भारमुक्त कर पुलिस हिरासत में लेने का आदेश दिया है।