शिवपुरी। विधानसभा चुनाव के दौरान यदि आप ट्विटर, फेसबुक, यू-ट्यूब, विकिपीडिया जैसे सोशल मीडिया पर किसी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार सामग्री पोस्ट कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए यह सामग्री पोस्ट करने से पहले आपको रिटर्निंग ऑफिसर से अनुमति लेनी होगी। ऐसा नहीं करने पर प्रत्याशी को इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। चुनाव आयोग ने इस संबंध में कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले चुनावी प्रचार का खर्चा संबंधित प्रत्याशी के खाते में शामिल किया जाएगा। साथ ही राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों से भी कहा है कि बिना अनुमति के सोशल मीडिया का उपयोग चुनावी प्रचार में न करें। यह अनुमति मीडिया सर्टिफिकेशन ऑफ मॉनिटरिंग कमेटी देगी। इसके लिए राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा।
हवाई यात्रा करने वालों पर भी रहेगी नजर: निर्वाचन वाले राज्यों में चार्टर्ड विमानों, हेलिकॉप्टरों व वाणिज्यिक विमानों के माध्यम से अनधिकृत रूप से अस्त्र-शस्त्र, निषिद्ध वस्तुओं या बड़ी मात्रा में नकदी व बहुमूल्य धातुओं के परिवहन पर रोक लगाने के उद्देश्य से हवाई यात्रा करने वालों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं।
नियम उल्लंघन पर कार्रवाई हम राजनीतिक दलों को बैठक लेकर बता चुके हैं और आचार संहिता की पूरी जानकारी भी उन्हें दे चुके हैं। ऐसे में कोई नियमों का उल्लंघन करेगा तो फिर वह कार्रवाई के दायरे में आएगा।
रवींद्र कुमार चौधरी, कलेक्टर, शिवपुरी