शिवपुरी। विधानसभा निर्वाचन 2023 के मद्देनजर जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा विभिन्न राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों अथवा व्यक्तियों आदि को चुनाव प्रचार-प्रसार के उपयोग के लिए वाहनों, आमसभा, जुलूस अथवा हेलीपेड व अन्य कार्यों की अनुमति प्रदान करने के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी(पुलिस) अथवा थाना प्रभारी की अनुशंसा के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत रिटर्निंग अधिकारी को समक्ष अधिकारी घोषित किया गया है।
उक्त अधिकारी निर्वाचन की आदर्श संहिता तथा निर्वाचन संबंधित विभिन्न नियम, अधिनियम, प्रावधान अथवा निर्देशों व जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन करते हुए अपने-अपने क्षेत्र में अनुमति जारी करने की आवश्यक कार्यवाही संपादित करेंगे।