शिवपुरी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 को स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने व शांति व्यवस्था बनाये रखने, मानव जीवन की सुरक्षा, लोक शांति बनाए रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण जिला शिवपुरी के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के तहत भारत निर्वाचन आयोग की विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा के साथ ही जिला में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी द्वारा अवगत कराया है कि निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने से राजनैतिक दलों/व्यक्तियों द्वारा प्रचार प्रसार हेतु सभाएं की जाएगी। इस दौरान बिना अनुमति आम सभा, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित प्रयोग, हथियारों का प्रदर्शन, जन समूह के मध्य विभिन्न साधनों से उत्तेजित वक्तव्यों का प्रसारण, आतिशबाजी का अनियंत्रित प्रयोग, बिना अनुमति टेन्ट आदि का अस्थाई निर्माण, यातायात में व्यवधान आदि किया जाना संभावित है जिससे कानून व्यवस्था के विपरीत स्थिति निर्मित न होने तथा आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 की गतिविधियों को स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने व शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत विभिन्न निषेधाज्ञा लागु की है।
जिसके तहत विभिन्न मुद्दों को लेकर विभिन्न संगठनों के प्रदर्शन, धरना, रैली, जुलूस आदि सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमति के बिना आयोजित ना किया जाए। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग निहित शर्तों के अधीन सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किया जाए। रैली, जुलूस आदि में किसी प्रकार के अस्त्र, शस्त्र धारण अथवा प्रदर्शन पर प्रतिबंध, बिना अनुमति पांडाल आदि निर्माण पर प्रतिबंध, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन जैसे मोबाइल, कम्प्यूटर, पोस्टर एवं अन्य सोशल मीडिया आदि पर विधि विरुद्ध संदेश के प्रसारण, अग्रेषण, सांप्रदायिक टिप्पणी पर प्रतिबंध, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को एक स्थान पर एक समय में एकत्रित होने पर प्रतिबंध किया गया है।
इसके साथ ही सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक स्थान पर एक समय में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही होंगे। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार, आग्नेय शस्त्र, झण्डा, रॉड इत्यादि लेकर नहीं चलेगा अथवा दुरुपयोग नहीं करेंगा और न ही प्रदर्शन करेगा। किसी भी प्रकार के उत्सव व समारोह में हवाई फायर वर्जित रहेंगे, कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी स्थान पर सभा, धरना प्रदर्शन, जुलूस, वाहन साधारण रैली आदि का/आयोजन नहीं करेगा। शासकीय/ शासकीय स्कूल मैदान/ भवन, शासकीय कार्यालय के परिसर पर किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि पूर्णत प्रतिबंधित रहेगी।
कोई व्यक्ति, समूह या अन्य डी.जे. अथवा बैंड का संचालक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना बैण्ड, डीजे, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करेगा। प्रत्येक को मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम 2010 के प्रावधानों का पूर्ण पालन करना आवश्यक होगा। कोई व्यक्ति संस्था, समूह या अन्य कोई भी धरना, जलस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में एसिड, केरोसिन आदि ज्वलनशील पदार्थ अपने पास नहीं रखेगा या अपने साथ लेकर नहीं चलेगा या उपयोग नहीं करेगा। किसी भी प्रकार के धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में पटाखे/ विस्फोटक सामग्री का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
वैध अनुज्ञप्ति धारी को छोड कोई भी व्यक्ति बारूद अथवा पटाखों का संग्रहण निर्माण या परिवहन नही करेंगा। कोई भी व्यक्ति संस्था समूह या अन्य, किसी भी स्थान पर किसी भी प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी व अनुमते बिना टैट, पांडाल आदि का स्थाई या अस्थाई निर्माण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या आन्य पक्ष किसी भी सड़क, रोड, रास्तों, हाईवे आदि पर एकत्रित होकर यातायात में व्यवधान नहीं करेंगे या किसी अन्य प्रकार से कोई रूकावट उत्पन्न नहीं करेगे या किसी व्यक्ति को आने जाने एवं उसके कार्य करने से नहीं रोकेंगे।
कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या ग्प एडमिन या अन्य सोशल मीडिया/ इलेक्ट्रोनिक संसाधन जैसे मोबाईल, कम्प्यूटर, फेसबुक, ईमेल, य्हाटसएप एवं अन्य प्रकार के संचार साथनों पर किसी दल, धर्म, जाति सम्प्रदाय, संस्था, व्यक्ति विरोधी एवं आम तोगों की भावना भड़काने व कानून व्यवस्था की विपरित स्थिति निर्मित करने वाले आपतिजनक मैसेज/ चित्र/ कर्मेट / बैनर/ पोस्टर आदि अपलोड़ नहीं करेंगा।
मतदान की तिथि पर मतदान केन्द्र में एवं मतगाणना के दिन मतगणना स्थल् पर एवं इन स्थानों की निर्धारित परिधि में सेल्यूलर फोन का उपयोग नहीं कर सकेगें, कोई भी व्यक्ति किरायेदार रखेगा उसकी सूचना तत्काल संबधित थाना प्रभारी को देगा, समस्त होटल/ लोज एवं धर्मशाला के संचालक इनमें ठहरने वाले व्यक्तरयाँ की जानकारी से संबंधित थाना प्रभारी को प्रतिदिन अवगत करायेंगे।
उक्त प्रतिबंध प्रावधान कानून व्यवस्था बनाये रखने के उपाय सुनिश्चित करने की दृष्टि से शासकीय कर्तव्य पर उपस्थित एवं निर्वाचन कार्य में ड्यूटी पुलिसकर्मियों एवं पुलिस अधिकारियों तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के लिये लागू नहीं होंगे। किसी भी कार्यक्रम, सभा, आमसभा आदि की अनुमति जारी करने के लिये निर्धारित अधिकारियों को सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है।