शिवपुरी। जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम एके गुप्ता ने बिजली चोरी के दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों को दोषी मानते हुए 2- 2 साल की कैद और 67,800 - 67,800 रुपए का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। दोनों मामलों में बिजली कंपनी से पैरवी एडवोकेट आलोक अस्थाना ने की।
अभियोजन के मुताबिक, बिजली कंपनी की टीम ने 6 दिसंबर 2018 को ग्राम खोखर रोड चोचंदा ग्राम बिलोखुर्द निवासी गजनलाल पुत्र अन्ना चिडार व नेतराम पुत्र रामजीलाल रावत के यहां पर बिजली चोरी पकड़ी थी। दोनों बिजली पोल से सीधा तार लेकर बिजली चोरी कर रहे थे। दोनों के खिलाफ बिजली कंपनी ने बिजली चोरी का केस बनाकर कोर्ट में प्रस्तुत किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी माना और सजा सुनाई।