शिवपुरी। वर्तमान में मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 को दृष्टिगत रखते हुए शिवपुरी जिले में मदिरा दुकानों के प्रभावी नियंत्रण हेतु कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिए गए
निर्देशों के पालन में म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत अवैध मदिरा धारण, परिवहन, चौर्य नयन एवं विक्रय के विरूद्ध जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार गुप्ता के निर्देशन में 11 अक्टूबर को जिले में निर्धारित समय से पूर्व एवं पश्चात् तक मदिरा दुकान खुली रहने के संबंध में शहर मे मदिरा दुकानों पर गश्त की गई।
कंपोजिट मदिरा दुकान कमलागंज निर्धारित समय 11.30 बजे के पश्चात् खुली पाए जाने से विभागीय प्रकरण कायम कर 3 हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के दिनांक से आबकारी विभाग शिवपुरी द्वारा लगातार कार्यवाही करते हुए 19 मदिरा दुकानों का निरीक्षण कर पाई गई अनियमितताओं पर 30 हजार 400 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया।