शिवपुरी। जिला न्यायाधीश अमित गुप्ता ने जमीन के एक मामले में वन विभाग को डेढ़ करोड़ रुपए भूमि मालिक को दिए जाने का आदेश पारित किया है। जबकि इस जमीन पर कब्जा करने के बाद वन विभाग ने भूमि मालिक को महज 15 लाख मुआवजा दिया था।
शिवपुरी जिले से गुजरे कोटा-झांसी फोरलेन के पास मोहम्मदपुर खुटैला में बृजेंद्र वशिष्ठ व वेदप्रकाश शर्मा निवासी शिवपुरी की 55 बीघा जमीन है, जिसमें 54 बीघा बृजेंद्र की तथा 1 बीघा वेद प्रकाश की जमीन है। इस भूमि पर वर्ष 1983 को वन विभाग ने कब्जा कर लिया था।
जब भूमि मालिकों ने जब विरोध दर्ज कराया तो वर्ष 2013 में वन विभाग ने 55 बीघा भूमि के बदले में भूमि मालिकों को 15 लाख रुपए का मुआवजा दिया। इतनी कम मुआवजा राशि मिलने से असंतुष्ट भूमि मालिकों ने न्यायालय की शरण ली और एडवोकेट राहुल दंडोतिया के माध्यम से मामला न्यायालय में लगाया।
अपर जिला न्यायाधीश अमित गुप्ता ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आदेश जारी करते हुए बृजेंद्र वशिष्ठ को 1.53 करोड़ रुपए तथा वेदप्रकाश शर्मा को 15.82 लाख रुपए अदा करने के आदेश वन विभाग को दिए हैं। साथ ही न्यायालय ने यह भी माना है कि वन विभाग ने भूमि अर्जन की कार्रवाई गलत की थी।