मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव - जनसभाओं के लिए चुनाव आयोग की गाइडलाइन - MP ELECTION

Bhopal Samachar
शिवपुरी। वर्तमान समय में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के लिए आचार संहिता के नियमावली जारी है। चुनावो के समय राजनीतिक और प्रत्याशी सभाए करते है। इन सभाओं की अनुमति के लिए स्थल और समय के विषय में काफी पहले से ही सूचित करेंगे।

जिससे पुलिस यातायात को नियंत्रित करने और शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सके। दल या प्रत्याशी अग्रिम रूप से सुनिश्चित करेगा कि क्या सभा के लिए प्रस्तावित स्थल पर कोई रोक या निषेधाज्ञा लागू तो नहीं है और यदि ऐसे आदेश मौजूद हैं, तो उनका कड़ाई से पालन किया जाएगा।

यदि ऐसे आदेशों से किसी रियासत की आवश्यकता हो, तो अग्रिम रूप से इसके लिए आवेदन किया जाएगा और प्राप्त किया जाएगा। यदि किसी प्रस्तावित सभा के संबंध में लाउड-स्पीकरों या किसी अन्य सुविधा के उपयोग के लिए अनुमति या अनुज्ञा प्राप्त करने की आवश्यकता है, तो दल या अभ्यर्थी अग्रिम रूप से संबंधित प्राधिकरण के समक्ष आवेदन करेगा और यह अनुमति या अनुज्ञा प्राप्त करेगा।

सभा के आयोजक सभा में बाधा खड़ी करने वाले या अन्यथा अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस की निरपवाद रूप से सहायता प्राप्त करेगा। स्वयं आयोजक ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेंगे।