शिवपुरी। विधानसभा निर्वाचन 2023 के मद्देनजर जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा जिले के भीतर सभी सराय, धर्मशालाओं, होटल तथा लॉज में मालिकों एवं प्रबंधर्कों को निर्देश दिए है कि वे अपने होटल, लॉज, सराय, धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्ति की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दंडाधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत करें। ऐसी सूचना संबंधित अधिकारियों के पास अगले दिवस सायं 5 बजे तक पहुंचना अनिवार्य है।
उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग की विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा के साथ ही जिला शिवपुरी में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिसके तहत जिले की पांचों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान सम्पन्न कराया जाना है। विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान बाहर से आने वाले व्यक्तियों में असामाजिक तत्व भी जिले में घुसपैठ कर सकते हैं, जिससे शांति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो सकता है। जिसके तहत उक्त आदेश निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक लागू रहेगा।