शिवपुरी। न्यायालय रामविलास गुप्ता चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश जिला शिवपुरी ने पत्नी की हत्या के अपराध में दोषी पति रामू उम्र 25 साल पुत्र स्व. लालाराम आदिवासी निवासी ग्राम पडोरा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार सपना आदिवासी पत्नी रामू आदिवासी निवासी ग्राम पडोरा की 23 अगस्त 2021 को घर में संदिग्ध मौत हो गई थी। फरियादी बल्ले आदिवासी की रिपोर्ट पर कोलारस थाना पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू की। सपना के गले में निशान के आधार पर हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने जांच रिपोर्ट और विवेचना के बाद पति रामू आदिवासी के खिलाफ केस दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया।
न्यायालय ने साक्ष्य व गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए आरोपी रामू आदिवासी को धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। बता दें कि, शादी के चार पांच साल ही हुए थे और दोनों को दो बच्चे भी थे।