शिवपुरी। कलेक्टर शिवपुरी रविन्द्र कुमार चौधरी के निर्देश पर जिला चिकित्सालय शिवपुरी में कोटापा अधिनियम 2003 के तहत तम्बाकू उत्पादों का उपयोग करने वालों पर चालानी कार्यवाही की गई। दल में जिला नोडल अधिकारी कोटापा डॉ आशीष व्यास, पूर्व सिविल सर्जन डॉ आरके चौधरी, जिला मीडिया अधिकारी स्वास्थ्य विभाग अखिलेश शर्मा सहित पुलिसकर्मी एवं जिला अस्पताल के सुरक्षाकर्मी थे।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू उत्पादों के उपयोग पर नियंत्रण कोटापा एक्ट 2023 के तहत कर रखा है, लेकिन उसके बाद भी लोग सार्वजनिक स्थलों पर तम्बाखू और बीड़ी का उपयोग व प्रदर्शन करते है। जिस पर प्रभारी कार्यवाही के लिए कलेक्टर कार्यालय शिवपुरी में विशेष बैठक का आयोजन एडीएम विवेक रघुवंशी की अध्यक्षता में किया गया।
सीएमएचओ शिवपुरी ने बताया कि बैठक में "एक युद्ध नशे के विरूद्ध" अभियान चलाने के निर्देश प्रदान किए गए तथा स्वास्थ्य विभाग को विशेष रूप से सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने, तम्बाखू उत्पदों का उपयोग करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ पवन जैन ने बताया कि निर्देशों के पालन करते हुए तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य विभाग की कोटापा समिति जिसमें जिला नोडल अधिकारी डॉ आशीष व्यास , जिला मीडिया अधिकारी स्वास्थ्य विभाग अखिलेश शर्मा को कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। जिस पर दल द्वारा जिला चिकित्सालय शिवपुरी में चालानी कार्यवाही की।
दल द्वारा छः लोगों को घूम्रपान और तम्बाखू का सेवन करते हुए पकडे जाने पर चालानी कार्यवाही की। जिसमें 550 रुपए वसूले गए। दल जब कार्यवाही को संपादित कर रहा था तो कई लोग बहस पर उतारू हो गए जिन्हें कानूनी समझाइश दी गई और तम्बाकू उत्पादों का सेवन करने वाले लोग भाग खड़े हुए। सीएमएचओ डॉ पवन जैन ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग शीघ्र ही इस दिशा में अपनी कार्यवाही को तीव्र करेगा।