SHIVPURI NEWS- गुरुद्वारे के पुजारी की मारपीट, शेर सिंह की पगड़ी व श्री साहब उतार दिया, एसपी पास पहुंचा सिख समाज

Bhopal Samachar
शिवपुरी। खबर शिवपुरी शहर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मिल रही हैं जहां आज एक गुरुद्वारे के पुजारी व अन्य लोग शिकायत करने पहुंचे। पुजारी ने बताया कि हमारे साथ कुछ लोगों के द्वारा अभद्र व्यवहार व धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई हैं तथा हमारे साथ मारपीट भी की गई है,इसलिए एफआईआर में धाराएं बढ़ाई जाये।

जानकारी के अनुसार निवासी देवरी खुर्द पुलिस चौकी मगरौनी थाना नरवर के रहने वाले गुरुद्वारे पुजारी शेर सिंह पुत्र बलविंदर सिंह ने बताया कि 25 जुलाई को करीबन 2 बजे की बात हैं स्कूल के बच्चों की बस छोड़ने जा रही थी, तभी मगरौनी गुरुद्वारा जाने वाले रास्ते में ट्रैक्टर रख दिया था तथा मैंने ट्रैक्टर को साइड में रखने को कहा तो बच्चों की स्कूल की बस निकाल दी। इसी बात को लेकर प्रेम सिंह कुशवाह के लड़के रामाधार कुशवाह उर्फ रिंकू व राजकिशोर अपने अन्य साथियों को लेकर गुरुद्वारा में पहुंच गया और वहां जाकर पुजारी और महिलाओं से गंदी गंदी गालियां देने लगे। तथा जाते समय जान से मारने की धमकी देकर गया था।

मारपीट के बाद पुजारी की पगड़ी व श्री साहब उतार फेंक दी दबंगों ने

इसके बाद उक्त घटना की रिपोर्ट करने मैं व अजीत सिंह, सतनाम सिंह, गुरु जेन्दर पुलिस चौकी मगरौनी रिपोर्ट करने पहुंचे, लेकिन वहां पर प्राभारी नहीं मिले और उन्होंने वहां पर बताया कि दो घंटे बाद आना। इसके बाद मैं व अजीत सिंह, सतनाम सिंह, गुरूजेन्दर घर आ रहे थे तभी देवरी खुर्द महर की पुलिया पर उक्त युवक ने अपने अन्य साथी एवं बेटे राज किशोर कुशवाह, रामाधर उर्फ रिंकू व कल्लूराम कुशवाह व पाउ कोरी आदि लोगों ने एक राय होकर लाठी डंडे, कुल्हाड़ी आदि से हमारे ऊपर हमला कर दिया। और हमारे साथ बुरी तरह मारपीट कर दी व मेरी शेर सिंह पगड़ी निकाल कर जमीन पर फेंक दी, मेरे केस खोल दिये व मेरी श्रीसाहब उतार दी।

इसके बाद अजीत सिंह की भी सभी ने मारपीट की। जब हम चिल्लाये तब सतनाम व गुरजेन्दर सिंह ने बचाया नहीं तो ये लोग जान से मार देते। इसके बाद हमने उक्त घटना की रिपोर्ट करने मैं व मेरे परिवार के सदस्यों के साथ पुलिस चौकी मगरौनी गये तो वहां पर हमारी एफ.आई.आर. दर्ज कराई जिसमें मारपीट व गाली गलौज की धाराएं लगाई गई हैं, लेकिन धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए एफआईआर में धारा 295 नहीं की गई है इसके अलावा इन्होंने गुरुद्वारे के अन्दर जाकर उत्पात मचाया उसमें धारा 452 भा.द.वि. दर्ज नहीं की है। जिसको दर्ज करवाये जाने का कष्ट करें। उक्त घटना की वीडियो हमारे मोबाइल में है उसे वक्त बयान के समय प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

यह कि उक्त आरोपी गण खुलेआम घूम रहे है और बोल रहे है कि तुमने हमारी रिपोर्ट करके क्या कर लिया उस दिन तो तू व तेरे साथी बच गये थे अब तुझे जान से मारना है व गांव से बेदखल करना है जिससे मैं व परिवार के सदस्य काफी भयभीत व परेशान बने हुये है। उक्त लोग हमारे साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित कर सकते हैं या करवा सकते है इसलिये प्रकरण में धारायें बढ़ाई जाना व दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया जाने का कष्ट करें।