SHIVPURI NEWS- शराब पीकर ​बाइक चलाने वाले अमर सिंह का न्यायालय ने किया 18 हजार का चालान

Bhopal Samachar
शिवपुरी। यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए शराब पीकर तेज रफ्तार में वाहन चलाने वालों को पकड़कर पिछोर पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने दो प्रकरण में वाहन चालकों सहित वाहन मालिक पर जुर्माना अधिरोपित किया है।

जानकारी के अनुसार मोबाइल गस्त के दौरान पार्टी के इंचार्ज एएसआई शैलेंद्र सिंह चौहान ने नागदेश्वर छावनी तिराहा पर मोटरसाइकिल हीरो सीडी डीलक्स यूपी 93AB1164 के चालक राकेश लोधी पुत्र राजाराम लोधी उम्र 40 साल निवासी ग्राम खुरई को मोटरसाइकिल को खतरनाक ढंग से शराब पीकर चलाते पाया जाने पर उसका चालान बनाया।

राकेश लोधी के पास मोटरसाइकिल का बीमा व मोटरसाइकिल चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था । मोटरसाइकिल चालक राकेश लोधी के विरुद्ध धारा 184, 185, 3/181, 146 / 196 एमव्ही एक्ट के चालान की कार्यवाही की गई। मामला जेएमएफसी न्यायालय पिछोर में पेश किया गया।

न्यायाधीश अमनदीप सिंह छावड़ा ने राकेश लोधी पर शराब पीकर मोटरसाइकिल चलाने पर धारा 185 एमव्ही एक्ट में 10,000 रुपये का जुर्माना किया। वहीं एक अन्य मामले में रेस्ट हाउस तिराहा पर मोटरसाइकिल चालक अमर सिंह लोधी द्वारा शराब पीकर खतरनाक ढंग से मोटरसाइकिल नंबर हीरो एचएफ डीलक्स नंबर MP 33 एम क्यू 5947 चलाने पर धारा 184, 185 एम व्ही एक्ट का चालान किया व अमर सिंह लोधी के पास मोटरसाइकिल चलाने कार ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर मोटरसाइकिल का बीमा नहीं होने पर 3/181 146/196 एमव्ही एक्ट का चालान किया।

मोटरसाइकिल मालिक ज्योति लोधी निवासी ढला पर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चालक को मोटरसाइकिल देने पर धारा 5/180 एमवी एक्ट का चालान किया। न्यायाधीश अमनदीप सिंह छाबड़ा जेएमएफसी पिछोर ने अमर सिंह लोधी पर 18,000 रुपए का जुर्माना व मोटरसाइकिल मालिक ज्योति लोधी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना किया।