SHIVPURI NEWS- लूट के 10 साल पुराने मामले में आरोपियों को 7 साल की कैद और जुर्माना,आरोपी साथ ही गया था

Bhopal Samachar
शिवपुरी। जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेक पटेल ने लूट के मामले में आरोपियों को दोषी मानते हुए मंगलवार को सात साल की कैद व पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में पैरवी शिवकांत कुलश्रेष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शिवपुरी ने की।

अभियोजन के मुताबिक 11 मार्च 2013 को पीडित इंद्रवीर धाकड़ ने सुभाषपुरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि बीते रोज जब वह दाल बाजार ग्वालियर गया था तो वहां पर उसने दिलीप दलाल के पास बेची हुई फसल के 7 लाख 15 हजार 696 रुपए लिए थे। यह पैसे एक बैग में लेकर वह बस से अपने घर आया और जब बस से उतरा तो दो अज्ञात लोग उसके हाथ से पैसों से भरा बैग लूटकर बाइक से भाग गए।

मैंने पीछा किया तो बदमाश फायर करते हुए भाग गए। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और बताया कि उसके गांव का सुघर सिंह उसके साथ बस से ग्वालियर गया था और वापस आया था। इसलिए उसे शक है कि इस लूट को कराने में उसका हाथ होगा।

इस पर से पुलिस ने मामला दर्ज कर सुघर पुत्र वंशीलाल धाकड़, निवासी कलोथरा थाना सुभाषपुरा शिवपुरी, पलविंदर उर्फ बलविंदर सिंह पुत्र सुरजीत सिंह गिल, निवासी रजवन नगर थाना बहोड़ापुर जिला ग्वालियर एवं सोनू उर्फ अंग्रेज पुत्र सुरजीत सिहं गिल निवासी रजवन नगर ग्वालियर के खिलाफ मामला दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया।

कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपियों को दोषी माना और सभी आरोपियों को यह सजा सुनाई है। हालांकि एक आरोपी सोनू गिल अभी फरार है।