BED धारियों की प्राथमिक शिक्षक पद की नियुक्ति का आदेश निरस्त हो, डीएड संघ ने सौंपा ज्ञापन

Bhopal Samachar
शिवपुरी। खबर जिला शिक्षा अधिकारी समर सिंह राठौर के आफिस से मिल रही हैं यह मध्य प्रदेश डी एड संघ शिवपुरी ने द्वितीय काउंसलिंग में तत्काल बीएड धारियों के प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति आदेश निरस्त किये जाने की मांग करते जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। डीएड संघ ने सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय का हवाला देते हुए यह मांग की है। संघ की मांग थी कि बीएड धारियों की प्राथमिक शिक्षक पद की नियुक्ति का आदेश तत्काल निरस्त किया जाए अन्यथा हमे न्यायालय की शरण में जाना होगा।

यह लिखा गया ज्ञापन में
उपरोक्त विषय अन्तर्गत निवेदन है कि हम सब प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 के डी.ए.पारी उत्तीर्ण अभ्यार्थी है आज दिनांक 11/08/2023 को याचिका 207043/2021 देवेश शर्मा विरुद्ध भारत सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने पात्रता धारी अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य घोषित कर दिया है।

प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 की प्रथम काउंसलिंग माननीय जबलपुर हाई कोर्ट की डबल बेंच में याचिका क्र.595/2023 विपिन कुमार द्विवेदी विरुद्ध स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. एवं याचिका क्र.13768/2022 केसरी नंदन साहू विरुद्ध स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन थी। जिसमें प्रथम काउंसलिंग में प्राथमिक शिक्षक के लिये जारी विज्ञापन एवं नियुक्ति आदेशों में उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया इस याचिका के अधीन रहने का उल्लेख किया गया है।

प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 की द्वितीय काउंसलिंग को इंदौर हाई कोर्ट की खंडपीठ में याचिका क्र.-13346 / 2023 अंतिम शर्मा विरुद्ध स्कूल शिक्षा विभाग स.प्र. के तहत सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया गया था। जिसमे दवितीयकलिंग में प्राथमिक शिक्षक के लिये जारी विज्ञापन एवं नियुक्ति आदेशों में उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया इस याचिका के अधीन रहने का उल्लेख किया गया है। .

दिनांक 11/08/2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका क्रमांक 207043/2021 का निर्णय घोषित कर दिया गया है, जिसमे केन्द्र सरकार के 28/06/2018 की बी.एड. को प्राथमिक शिक्षक में सम्मिलित करने वाली अधिसूचना को रद्द कर दिया है जिसके प्रभाव से बी.सा. पात्रता धारक अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक बनने के लिये अयोग्य हो गये है, कि वर्तमान में दिनांक 10/08/2023 को दवितीय कलिंग के प्राथमिक शिक्षक के नियुक्ति आदेश जारी किये गये है।

अतः माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद द्वितीय काउंसलिंग में बी.एड. पात्र का धारियों के नियुक्ति आदेश जारी करना असंवैधानिक है। अतः महोदय जी से निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पश्चात डी.एड. धारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए द्वितीय काउंसलिंग में तत्काल बी.एड धारकों के प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति आदेश निरस्त किये जाये। अन्यथा हम डी.एड. धारीयों को न्यायालय अवमानना के परिपालन में न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी।