SHIVPURI NEWS- करैरा की विवाहिता का शिवपुरी से गुड़गांव तक बलात्कार

Bhopal Samachar
करैरा। खबर शिवपुरी जिले के करैरा थाना से मिल रही है कि करैरा की कच्ची गली से अपहृत हुई 21 साल की विवाहिता को आरोपी ने माँ बाप को मारने की धमकी देकर 25 दिन तक बंधक बनाकर बलात्कार करने का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस ने विवाहिता को 11 जुलाई को बरामद कर लिया था जब उसने बलात्कार के आरोप नही लगाए थे।

यह बताया विवाहिता ने पुलिस को
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि...मेरा मायका करैरा थाना क्षेत्र के मुंगावली गांव में है। मेरी ससुराल मायापुर क्षेत्र के पायगा गांव में है। 14 जून को मैं अपने पति के साथ अपने मायके से ससुराल जा रही थी। मुझे करैरा के बाजार से कुछ खरीददारी करनी थी। इसी के चलते करैरा के बाजार में अपने पति को मुख्य सड़क पर छोड़कर कच्ची गली में सामान लेने चली गई थी, तभी मुझे वहां मुंगावली का सचिन लोधी मिला और मुझसे बोला कि मेरे साथ चलो नहीं, तो मैं तुम्हारे मम्मी-पापा को मार डालूंगा फिर मैं डर के मारे सचिन लोधी के साथ उसकी बाइक पर बैठ गई। वह मुझे बाइक से शिवपुरी ले गया। शिवपुरी में एक कमरे में एक रात बंद करके रखा। इस दौरान उसने मेरे साथ दुष्कर्म किया।

शिवपुरी से लेकर गुड़गांव तक बलात्कार

पीड़िता ने बताया कि अगले दिन सचिन लोधी मुझे बस से ग्वालियर ले गया। ग्वालियर से ट्रेन से दिल्ली ले गया। दिल्ली से गुड़गांव ले गया। गुड़गांव में सचिन लोधी ने मुझे किराए से लिए हुए कमरे में बंद रखा। जहां उसने मेरे साथ 25 दिन तक दुष्कर्म किया। इसके बाद 11 जुलाई को सचिन लोधी मुझे करैरा में छोड़कर चला गया था। जाते समय मुझसे बोला कि जब मैं चाहूं, तब तुम्हें आना होगा। इसके बाद मैं अपने मायके मुंगावली चली गई थी। डर के कारण मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था। दो तीन दिन पहले मैंने अपनी मां को पूरी बात बताई। मां की सलाह के बाद मैंने सचिन लोधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

TI बोले- पहले नहीं बताई यह बात

करैरा थाना प्रभारी सुरेश शर्मा का कहना है कि 14 जून को महिला करेरा कस्बे के बाजार से लापता हो गई थी। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने तलाश शुरू की थी। 11 जुलाई को महिला को ढूंढ निकाला था। उस समय उसने अपने साथ हुई किसी घटना के बारे में नहीं बताया था। शुक्रवार को महिला ने थाने आकर शिकायत दर्ज कराई थी। महिला का मेडिकल कराने के बाद आईपीसी की धारा 366, 376 (2)N, 244, 506 के तहत आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है।