शिवपुरी। शिवपुरी जिला सत्र न्यायालय में चल रहे विचाराधीन मुकदमे का फैसला सुनाते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला शिवपुरी माननीय अमित प्रताप सिंह ने एक मामले में गोयल एजेंसी की संचालिका श्रीमती नमिता गोयल को चेक बाउंस मामले में 4 माह का कारावास एवं 8,84,000 का प्रतिकार अदा करने का आदेश दिया है।
परिवादी इंद्र पाल सिंह ने व्यावसायिक आवश्यकता के लिए गोयल एजेंसी की संचालिका नमिता गोयल ने 650000 लाख रुपए लिए थे। जब इंद्रपाल सिंह ने नमिता गोयल से पैसे को वापस डिमांड की तो नमिता गोयल ने यूको बैंक शाखा शिवपुरी का चेक क्रमांक 000099 दिनांक 25 जुलाई 2017 को परिवादी इंद्र पाल सिंह को दिया। तय दिनांक पर जब इंद्रपाल सिंह ने इने बैंक खाते से इस चेक को क्लियर कराने के लिए लगाया तो इस चेक को बिना भुगतान किए बैंक ने वापस कर दिया। इंद्रपाल ने स्वयं जाकर संपर्क किया और पैसे मांगे तो पैसा देने में टालमटोल करते रहे।
परिवादी इंद्रपाली ने मामला धारा 138 के तहत माननीय न्यायालय में विचार के लिए पहुंचाया, माननीय न्यायाधीश श्रीमान अमित प्रताप सिंह तोमर ने उक्त मामले की सुनवाई करते हुए श्रीमती नमिता गोयल संचालिका गोयल एजेंसी शिवपुरी को दोषी पाया तथा सजा सुनाई इस मामले की परिवादी की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल व्यास ने की और अपनी महत्वपूर्ण दलीलों तथा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर परिवादी के हित में फैसला करते हुए उसे न्याय दिलाने में अपना योगदान दिया।