शिवपुरी। खबर शिवपुरी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम से मिल रही है कि थाना बदरवास की सीमा में आनी वाली ग्राम दादू खेडी में निवास करने वाली विवाहिता ने एक शिकायती आवेदन सौंपा है इस आवेदन के माध्यम से विवाहिता ने कहा है कि शिवपुरी महिला थाना में दर्ज एफआईआर नंबर 0037 में पुलिस ने बलात्कार का उल्लेख नही किया है। पति भूखा रखकर अप्राकृतिक सेक्स करने पर मजबूर करता था। विवाहिता ने कहा कि एफआईआर में धारा और आरोपी बढ़ाई जाए।
विवाहिता का कहना था कि मैने एसपी शिवपुरी महोदय को 26 मई एक आवेदन सौंपा था। मेरे आवेदन पर महिला थाना एफआईआर नंबर 0037 दिनांक 12 जून को आरोपियो पर 498-ए, 506, 323, 34 भादवि एवं धारा 3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 दर्ज की गई है।
यह है कि उक्त एफआईआर में वह समस्त तथ्य दर्ज नहीं किये गये हैं जो कि मेरे शिकायती आवेदन में कहा गया था कि मेरा पति मेरे साथ अप्राकृतिक सबंध बनाता था मेरे मना करने पर कई दिनो तक मुझे भूखा रखता था मेरे साथ मारपीट करता था। महिला थाने की एफआइआर में 6 लाख रुपए और अल्टो कार का उल्लेख नही है।
अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थिया की शिकायत पर महिला पुलिस थाना शिवपुरी में दर्ज एफआईआर नं. 0037 दिनांक 12.06. 2023 में प्रार्थिया के शिकायती आवेदन में उल्लेखित समस्त तथ्यों का व उपयुक्त धाराओं का समावेश करवाने जाने की कृपा करें जिससे प्रार्थिया को न्याय मिल सके।