SHIVPURI NEWS- SDM का आदेश: 15 दिन में हड्डी की फैक्ट्री व मुर्गी फार्म हटाने जाये,नहीं तो होगी कार्रवाई

Bhopal Samachar
शिवपुरी। खबर शिवपुरी जिले के करई गांव से मिल रही हैं जहां हड्डी की फैक्ट्री और मुर्गी फार्म हटाने के लिए शिवपुरी एसडीएम ने आदेश जारी किया हैं। आदेश में 15 दिन में खुद को नहीं हटाएं तो धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। करई गांव के विवरण ने 27 फरवरी को कलेक्टर को आवेदन दिया था कि करई गांव में हड्डी की फैक्ट्री एवं खरीद फार्म इरशाद पुत्र दिलशाद पठान संचालित करता हैं।

ग्रामीणें का कहना था कि फैक्ट्री व फार्म के 100 मीटर एरिया में प्राइमरी स्कूल, बेलीबाड़ी भवन और हनुमानजी मंदिर और घुसी हुई है। फैक्ट्री एवं फार्म से दिन भर बहुत बदबू आती है। स्कूल पढ़ने वाले और बेलीबाड़ी आने वाले बच्चे, मंदिर आने वाले श्रद्धालु और हिसाब के लिए बहुत बड़ी परेशानी आ रही है। फैक्ट्री व फार्म की वजह से रहना दूभर हो रहा है, इसलिए दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाए। सुरवाया थाना का किराया और पटवारी से रिपोर्ट ली गई।

जमाकर्ता ने संपत्ति की संपत्ति के लिए गांव के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। पूरा गांव बीमार है। गांव में गंदगी फैल रही है। लोग ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं। इसी कारण गांव के लोग लौटने को मजबूर हो रहे हैं। इसलिए संपत्ति को हटा दिया जाएगा।

पटवारी ने रिपोर्ट दी कि हड्डी फैक्ट्री सर्वे नंबर 1798 रकवा 1.100 हेक्टेयर दिलशाद खान पुत्र शमशाद खान निवासी साईसपुरा के नाम दर्ज है। फैक्ट्री ऑपरेटर के भाई आजाद पठान के भी कंजेशन के लिए। ठिकाने की जगह दूसरा काम करने से नुकसान होता है।