शिवपुरी। विशेष न्यायाधीश दीपाली शर्मा ने एक नाबालिग को बहला फुसला कर अपहरण कर बलात्कार के मामले में एक युवक को 20 साल के सश्रम कारावास एवं तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रीति संत ने की।
अभियोजन के अनुसार पीड़िता के पिता ने 28 मई 2021 को शिकायत दर्ज कराई कि 21 मई को उसका पूरा परिवार खाना खाकर सो गया था। उसकी 17 वर्षीय बेटी कमरे में अकेली सो रही थी। सुबह जब पीड़िता की दादी कमरे में बिस्तर रखने गई तो पीड़िता कमरे में नहीं थी। पीड़िता की हर संभव स्थान पर तलाश की गई लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा ।
पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर अज्ञात आरोपित के खिलाफ अपहरण का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया। पीड़िता के लौटने पर उसके बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपित जितेंद्र - पुत्र देवकिशन मीना उम्र 23 साल निवासी मानकपुर थाना ग्यारसपुर जिला विदिशा व हरिचरण पुत्र गणेश राम पाल - उम्र 23 साल निवासी बामौरकलां थाना रन्नौद के खिलाफ अपहरण अपहरण सहित बलात्कार व पॉक्सो एक्ट का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया। विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान प्रकरण में आए समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर आरोपित जितेंद्र मीना को 20 साल के सश्रम कारावास एवं तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने आरोपित हरिचरण को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया ।