शिवुपरी। शहर के ग्वालियर बायपास पर केटीएम कॉलेज के पीछे कॉलोनाइजर ने व्यक्ति को 1350 वर्गफीट का प्लॉट की रजिस्ट्री कराई, वहां पहले से ही सारे प्लॉट बिक चुके थे। नामांतरण कराने पर पटवारी ने सच्चाई बताई तो पैरों तले जमीन खिसक गई। कॉलोनाइजर ने प्लॉट के बदले पांच लाख भी नहीं लौटाए। पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। कॉलोनाइजर पर आठ दिन में धोखाधड़ी का दूसर केस दर्ज हो गया है।
जानकारी के मुताबिक राजीव शर्मा उम्र 50 साल पुत्र भोलाराम शर्मा निवासी तारकेश्वरी कॉलोनी शिवपुरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि राज रियल स्टेट के मालिक राजीव गुप्ता से नक्षत्र गार्डन के पीछे भूमि सर्वे क्रमांक 56/1/1 एवं 56/1/2 के भाग में 1350 वर्गफीट का प्लॉट 6 सितंबर 2022 को 5 लाख रु. में खरीदा था। रजिस्ट्री कराकर नामांतरण कराने पहुंचे तो पटवारी ने बताया कि उक्त सर्वे नंबर में जमीन नहीं होने के कारण नामांतरण नहीं हो सकता।
राजीव गुप्ता से आश्वासन देने के बाद भी पैसे नहीं लौटाए। पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया । बता दें कि इससे पहले 20 मई को भगवती जाटव ने कॉलोनाइजर राजीव गुप्ता के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। दरअसल 2 बीघा जमीन राजीव गुप्ता को बेची थी, जिसमें से 13.95 लाख रु. सौदे के मुताबिक नहीं दिए। वही इससे पूर्व राजीव गुप्ता पर सिटी कोतवाली पुलिस ने एससी एसटी एक्ट और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था।