शिवपुरी। अक्षय तृतीया से शुरू होने वाले विवाह आयोजनों में कोई बाल विवाह आयोजित न हो, इसके लिए ग्राम, वार्ड, विकासखंड स्तर से जिला स्तर तक निगरानी दलों का गठन किया है। यह दल हर विवाह आयोजन की निगरानी करेंगे। बाल विवाह की सूचनाओं के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इस कंट्रोल रूम के नंबर 7492356963 पर कोई भी व्यक्ति बाल विवाह आयोजन की सूचना दे सकता है।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने क्षेत्र के 21 वर्ष से कम आयु के लडक़ों एवं 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की सूची तैयार करके रखेंगी। तथा जिन लडक़े लड़कियों के बाल विवाह की संभवनाएं होंगी उनकी निगरानी भी करेंगी। कलेक्टर ने आदेशित किया है कि पंचायत एवं नगरीय निकाय प्रत्येक विवाह का पंजीयन सुनिश्चित करें।
पंचायत एवं वार्ड निगरानी दल
कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी ने ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव, पटवारी, शिक्षक, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मातृ सहयोगिनी समिति के सदस्य, शौर्यादल,स्व सहायता समूह की महिला सदस्यों को निगरानी दल में शामिल किया है। शहरी क्षेत्र में वार्ड पार्षद निगरानी दल के प्रमुख रहेंगे। यह दल बाल विवाह के दुष्प्रभावों से आमजन को परिचित कराकर निर्धारित आयु से पहले विवाह न करने हेतु प्रेरित करेगा।
बाल विवाह की आशंका होने पर ग्राम स्तरीय निगरानी दल के सदस्य सम्बंधित बालक-बालिका के उम्र के दस्तावेजों की जांच करेंगे तथा उम्र कम होने पर बाल विवाह अपराध की गंभीरता से उन्हें परिचित कराएंगे। सभी सेवा प्रदाताओं को बाल विवाह वाले आयोजनों में सेवाएं न देने हेतु प्रेरित करेंगे। उल्लेखनीय है बाल विवाह में सेवाएं देने एवं सहयोग करने वालों के लिये भी सजा एवं जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
प्रशासन की ओर से बाल विवाह की जानकारी होने पर पुलिस एवं प्रशासन को सूचना देकर जागरूक नागरिक का कर्तव्य निभाने की अपील आमलोगों से की गई है। चाइल्ड लाइन नंबर 1098 एवं पुलिस को 100 नंबर पर जानकारी दी जा सकती है। इसके अलावा विभाग ने सभी परियोजना अधिकारियों के नंबर जारी कर संबंधित अधिकारियों की सूचित करने की अपील की है।