शिवपुरी। आज एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने एक महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जिसमें तम्बाकू नही देने से गुस्साए पति ने कुल्हाड़ी से काटकर अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजन बीड़ी राठौर ने की।
अभियोजन के अनुसार 16 जून 2021 को रन्नौद थाना क्षेत्र के बामौर में आरोपी चंद्रभान उर्फ चंदन आदिवासी पुत्र रामदयाल आदिवासी निवासी जनकपुर मजरा बामौर ने अपनी पत्नी धनकोबाई से तम्बाकू मांगी थी। जिस पर से पत्नी ने तम्बाकू देने से इंकार कर दिया था। इसी बात को लेकर आरोपी ने अपनी ही पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी।
इस मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी अंशुल गुप्ता ने हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया था। इस मामले में सबसे अहम बात यह निकालकर सामने आई कि इस घटना से गवाह परिवार के ही थे जो कोर्ट में पलट गए परंतु उसके बाद भी माननीय न्यायालय ने इस मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।