SHIVPURI NEWS- प्राइवेट स्कूल संचालकों की मनमानी पर कलेक्टर चौधरी का चेतावनी पत्र जारी, पढ़िए खबर

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शिवपुरी।
शिवपुरी जिले के प्राइवेट स्कूल संचालकों की मनमानी के खिलाफ जिला दंडाधिकारी ने आज एक चेतावनी पत्र जारी किया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1)(2) के तहत स्कूल संचालकों पुस्तक प्रकाशकों एवं विक्रेताओं का एकाधिकार समाप्त कर दिया है। अगर इसका उल्लंघन किया गया तो कार्यवाही सुनिश्चित है।

कलेक्टर शिवपुरी ने आज एक आदेश जारी किया है कि लगातार पालको और विभिन्न प्रकार के संगठन और मीडिया से यह जानकारी मिल रही थी कि प्राइवेट स्कूल संचालक मनमानी कर रहे है। वह स्टूडेंट और उनके पैरेटंसो पर निर्धारित दुकान से किताबें,कॉपियां,यूनिफॉर्म और जूते सहित अन्य सामग्री खरीदने का दबाव बनाते है,व्यापारियों और स्कूल संचालकों के बीच इस सांठगांठ से स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स पर आर्थिक बोझ बढ रहा था और यह एक शोषण की श्रेणी में आता है, स्कूल संचालक समान विक्रेता से स्कूल संख्या छात्र के हिसाब से कमीशन तय कर लेते थे।

अब कोई स्कूल संचालक किसी भी पालक को एक ही दुकान से बच्चो की किताब यूनिफार्म सहित अन्य सामग्री खरीदने का मजबूर नहीं कर सकता। साथ में जिस छात्र को सेट नहीं खरीदना कुछ पुस्तके ही खरीदनी है देनी होगी,पूरा सेट खरीदने को बाध्य नहीं कर सकता है।