शिवपुरी। नगर पालिका परिषद के द्वारा शहर में जितने भी अवैध रूप से बिना अनुमति के बैनर-पोस्टर, होर्डिंग आदि लगाए गए है उनके खिलाफ अभियान चलाया गया है। नगर पालिका सीएमओ डॉ.के.एस.सगर ने बताया है कि शहर में बिना अनुमति के बैनर-पोस्टर, होर्डिग्स लगाना नियम विरूद्ध है इसके लिए बकायदा अनुमति लेना आवश्यक है।
बैनर-पोस्टर, होॢडग्स लगाने के लिए संबंधित विज्ञापन एजेंसी से संपर्क करें और उनके अनुरूप ही बैनर-पोस्टर और होर्डिग्स लगाए जाए। इसी क्रम में शिवपुरी शहर के सौंदर्य में बाधा उत्पन्न करने वाले अवैध विज्ञापन, बोर्ड, बैनर आदि को हटाने की मुहिम नगर पालिका शिवपुरी के द्वारा प्रारंभ की गईै जिसकी आम नागरिकों के द्वारा सराहना की जा रही है।
नगर पालिका सीएमओ डॉ.के.एस.सगर ने बताया कि म.प्र.राजपत्र(आउटडोर विज्ञापन/मीडिया 2017) एवं संपत्ति विरूपण अधिनियम 1987 के तहत कार्यवाही करने हेतु नगर पालिका द्वारा अभियान चलाया गया है जिसमें पिछले दिनों में शहर के प्रमुख चौराहों एवं थीम रोड़ से अवैध विज्ञापन/बोर्ड से विज्ञापन बोर्ड हटाए गए है। यह कार्यवाही नियंत्रण आगे भी जारी रहेगी। इस कार्यवाही से नगर पालिका के राजस्व आय में वृद्धि होगी और संबंधित से जुर्माने के रूप में राशि भी वसूल की जाएगी।