SHIVPURI NEWS- प्राचार्य R S गुप्ता को 3 साल कैद और 5 हजार जुर्माने की सजा, एरियर भुगतान में रिश्वत वसूल रहा था

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शिवपुरी। जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश शिवकांत गोयल ने रिश्वत लेने के आरोपी को दोषी मानते हुए उसे 3 साल कैद व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में पीड़ित पक्ष से पैरवी सुनील मणि त्रिपाठी एडीपीओ ने की।

अभियोजन के मुताबिक लालाराम जाटव ने ग्वालियर लोकायुक्त पुलिस को 13 जुलाई 2018 को शिकायत दर्ज कराई थी कि करैरा में शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य आरएस गुप्ता ने उससे एरियर राशि के बिलों का भुगतान करने फाइल पर हस्ताक्षर करने के लिए 5 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहा है।

इस पर से पुलिस ने आरोपी प्राचार्य को ट्रेप कर लिया। बाद में पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी प्राचार्य को दोषी माना और 3 साल कैद व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।