शिवपुरी। मत्स्य विभाग शिवपुरी में एक चपरासी की मार्कशीट के मामले मे ग्वालियर हाईकोर्ट ने कलेक्टर जिला शिवपुरी, पुलिस अधीक्षक शिवपुरी, जिला शिक्षा अधिकारी शिवपुरी, मत्स्य विभाग और अन्य से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है,आरोप है कि चपरासी के पद पर नौकरी करने वाले युवक ने अपनी मार्कशीट में कूट रचना करते हुए अपनी उम्र को 3 साल कम कर दिया। इस कूटरचना की शिकायत सेवानिवृत्त सहायक संचालक मत्स्य महेंद्र दुबे ने की जिस पर अब कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
शिकायतकर्ता महेंद्र दुबे ने बताया कि सरकारी नौकरी में नियुक्ति के समय ओवर ऐज होने से बचने के लिए स्कूल के टीसी में जन्म तिथि में काट -छांट ओवर राइटिंग के मामले उच्च न्यायालय मप्र, बैंच ग्वालियर ने मत्स्य विभाग शिवपुरी और अन्य 7 को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उन्होंने बताया कि मत्स्य विभाग शिवपुरी में तत्कालीन सहायक संचालक ओपी सक्सेना ने 30/4/98 को, मेहरबान सिंह पुत्र बादाम सिंह को चौकीदार के पद पर नियुक्ति दी।
शिक्षा और जन्म तिथि के लिए मेहरबान सिंह से दस्तावेज मांगे गए, मेहरबान सिंह ने शासकीय प्राइमरी स्कूल सुरवाया से कक्षा 5 पास की टीसी को ऑफिस में जमा किया। इस पर जन्म तिथि 6 जून 1966 अंकित है। उसे काट-पीट कर 1963 किया गया, लेकिन शब्दों में यह सुधार नहीं कर सके।
इस बात की शिकायत महेन्द्र कुमार दुबे सेवानिवृत्त सहायक संचालक मत्स्य ने पुलिस, शिक्षा विभाग, पेंशन कार्यालय तथा शासन से की तो मेहरबान सिंह ने एक दूसरी स्कूल टीसी पेश कर दी। जिसका प्रारूप आरोग्य कुटीर प्रेस से छपा है।
इस टीसी में जन्म तिथि में कोई कांट-छांट या ओवर राइटिंग नहीं है, लेकिन सुरवाया स्कूल के हेड मास्टर और क्लास टीचर के सिग्नेचर बदल गए । उच्च न्यायालय ने याचिका लगा शासन, कलेक्टर जिला शिवपुरी, पुलिस अधीक्षक शिवपुरी, जिला शिक्षा अधिकारी शिवपुरी, मत्स्य विभाग, शिवपुरी और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।