एक्सरे ललित मुदगल @ शिवपुरी। शिवपुरी शहर मे बिना पंजीयन और नियमों को तोड़ते हुए 45 मैरिज गार्डन लिस्टेड किए गए थे। 15 मार्च को नगर पालिका शिवपुरी ने सभी मैरिज गार्डन संचालको को नोटिस जारी किए थे। यह नोटिस हाईकोर्ट की नवंबर 23013 की गाइड लाइन को आधार बनाकर दिए गए थे। इस गाइड लाइन से बहार आने वाले मैरिज हाउस पर तालाबंदी की जाऐगी। 15 नवंबर को जारी किए नोटिस में मैरिज हाउस संचालकों को 7 दिन का समय दिया गया था। यह समय सीमा बढते बढते 30 मार्च हो गई थी,लेकिन अब नगर पालिका प्रशासन उन्हें सील करने की तैयारी कर रहा है।
जानकारी के अनुसार शिवपुरी शहर में 45 मैरिज हाउस संचालित है। उनमें से आधे मैरिज हाउस संचालकों ने विधिवत परमिशन लेने के लिए आवेदन किया था और मांगे गए कागजात भी जमा कराई है,सूत्रो कहना है कि इनमे से मात्र 10 मैरिज हाउस ही नियमों के अनुरूप है बाकी मैरिज हाउस संचालक गाइड लाइन के अंतर्गत नही आ रहे है इनको किसी भी प्रकार से विधिवत परमिशन नहीं मिलती। वह कुछ मैरिज हाउस संचालको ने नगर पालिका के नोटिस को हल्के में लेते हुए जवाब तक नहीं दिया है।
प्रशासन की टीम सोमवार को लेगी बैठक, करेगी मौके पर जांच
बताया जा रहा है कि प्रशासन की एक टीम जिसमें तहसीलदार शिवपुरी,नगर पालिका सीएमओ केशव सिंह सगर,यातायात प्रभारी रणवीर यादव मैरिज हाउस संचालकों के साथ एक मीटिंग कर सकते है,मैरिज हाउस संचालकों को अपने सभी कागजात साथ लाने है,इसके बाद यह टीम मैरिज हाउस पर जाकर भौतिक सत्यापन कर सकती हैं और सही गलत का फैसला भी आन स्पाट होगा,अगर यह मैरिज हाउस हाई कोर्ट की गाइडलाइन में नहीं आते तो उन्हें तत्काल कार्यवाही करते हुए उन्हें सील किया जा सकता है।
विवाह के कैलेंडर में साल 2023 में सबसे अधिक शादियां
बताया जा रहा है कि साल 2023 में मई एक ऐसा महीना है जिसमें सबसे अधिक शादियां निकली है इस माह के 30 दिन में 16 दिन शादियों के मुहूर्त है। साल का मई का महीना शादियों से भरा है। इसलिए सब मैरिज गार्डन बुक है। अब सवाल उठता है कि मैरिज गार्डन बुक कराते समय शादी वाले परिवार ने मैरिज गार्डन की सुविधाओं की बात की होगी परमिशन की नही। अब ऐसे में अगर नगर पालिका शिवपुरी कार्रवाई करती है तो शहर के 30 मैरिज गार्डन अवैध की श्रेणी में आते है अगर इनको सील कर देते है तो इनमे होने वाली शादियों पर संकट आ जाएगा,लेकिन यह भी तय है कि नगर पालिका अब कार्यवाही करने का मन बना चुकी है-कुल मिलाकर सोमवार को शिवपुरी के मैरिज गार्डनो की अग्निपरिक्षा है।
यह है गाईड लाइन
फायर एनओसी होना अति आवश्यक
भवन निर्माण का नक्शा और परिमिशन होना आवश्यक
मैरिज गार्डन भवन में वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया होना चाहिए ।
100 पौधे प्रति हेक्टेयर के अनुसार पौधरोपण करना अनिवार्य है।
गार्डन से निकलने वाले पानी की निकासी पुख्ता जगह होनी चाहिए।
ठोस अपशिष्ट परिसर के आसपास फेंकना प्रतिबंधित हो ।
गार्डनों से निकलने वाले सीवेज को नगरपालिका की सीवेज लाइन से जोड़ा जाए।
स्थल पर पानी की पूर्ति के लिए बोर करने से पहले संबंधित विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य है
मैरिज गार्डन को प्लास्टिक फ्री जोन घोषित होना चाहिए।
गार्डन के कुल क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत पर ही भवन ।
सभी गार्डन को अपने परिसर में ही शादी के लिए पार्किंग की व्यवस्था हो।
किसी भी अस्पताल या स्कूल अथवा कॉलेज से मैरिज गार्डन की दूरी कम से कम 100 मीटर होना चाहिए।