शिवपुरी। शहर में बिना पंजीयन के संचालित 42 मैरिज गार्डन पर नगर पालिका कार्रवाई की तैयारी में जुट गई है। मंगलवार को नपा ने मैरिज गार्डन संचालकों को नोटिस जारी कर सात दिन में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
सीएमओ केशव सगर का कहना है कि मैरिज गार्डन के पंजीयन, लाइसेंस उसके संचालन को लेकर हाईकोर्ट ने नवंबर 2013 में आदेश जारी किया था। इसके लिए एक विस्तृत गाइड लाइन जारी की गई है। इसी के तहत मैरिज गार्डन संचालित किए जा सकते हैं, लेकिन नगर में एक भी गार्डन नियमानुसार नहीं खुले हैं और न उनके मालिकों ने टैक्स जमा किया है।
सीएमओ सगर अनुसार यदि सात में दिन में वह नपा में अपना पंजीयन नहीं कराते हैं तो पूर्ण रूप से मैरिज हाउस में तालाबंदी की जाएगी।
शहर में अब अवैध मैरिज गार्डन नहीं चलेंगे। नोटिस के बाद भी अगर वो कोर्ट की गार्ड लाइन से संचालन और नगर पालिका में पंजीयन नहीं कराते हैं तो मैरिज गार्डन तालाबंदी के साथ उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।
यह है गाईड लाइन
मैरिज गार्डन भवन में वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया होना चाहिए ।
100 पौधे प्रति हेक्टेयर के अनुसार पौधरोपण करना अनिवार्य है।
गार्डन से निकलने वाले पानी की निकासी पुख्ता जगह होनी चाहिए।
ठोस अपशिष्ट परिसर के आसपास फेंकना प्रतिबंधित हो ।
गार्डनों से निकलने वाले सीवेज को नगरपालिका की सीवेज लाइन से जोड़ा जाए।
स्थल पर पानी की पूर्ति के लिए बोर करने से पहले संबंधित विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य हो
मैरिज गार्डन को प्लास्टिक फ्री जोन घोषित होना चाहिए।
गार्डन के कुल क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत पर ही भवन ।
सभी गार्डन को अपने परिसर में ही शादी के लिए पार्किंग की व्यवस्था हो।
किसी भी अस्पताल या स्कूल अथवा कॉलेज से मैरिज गार्डन की दूरी कम से कम 100 मीटर होना चाहिए।