शिवपुरी। शिवपुरी के जिला न्यायालय की विशेष पॉक्सो न्यायाधीश दीपाली शर्मा ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त आरोपी को तीन हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। मामले में पैरवी एडीपीओ प्रीति संत ने की।
अभियोजन के मुताबिक 22 जुलाई 2020 को एक 17 साल की नाबालिग किशोरी अपने घर से आधी रात को अचानक से लापता हो गई थी। नाबालिग किशोरी के पिता ने रात से लेकर अगले दिन बेटी को खूब तलाशा था, लेकिन बेटी का कोई सुराग नहीं लग सका था। नाबालिग की गुमशुदगी की शिकायत रन्नौद थाने में दर्ज कराई गई थी। रन्नौद थाना पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर नाबालिग की तलाश शुरू कर दी थी।
पुलिस पड़ताल में पता चला कि उसी गांव का रहने वाला 21 साल का विजय पुत्र मेहरवान पाल किशोरी का अपहरण करके ले गया है। इसके बाद रन्नौद पुलिस ने आरोपी व युवती को पकड़ लिया। युवती ने अपने बयानों ने बताया कि विजय उसका अपहरण करके ले गया था और फिर उसने उसके साथ रेप किया। पुलिस ने अपहरण व दुष्कर्म का मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त आरोपी पर तीन हजार का अर्थदंड भी लगाया है।