शिवपुरी। बीस लाख रु. में मकान का सौदा कर 15 लाख रु. एडवांस भी ले लिए। एक साल बाद भी रजिस्ट्री नहीं कराई तो सिटी कोतवाली पुलिस ने व्यक्ति की रिपोर्ट पर महिला व उसके बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। पुलिस ने मामला विवेचना में ले लिया है।
फरियादी जगदीश अग्रवाल (58) पुत्र स्व. हरिकृष्ण अग्रवाल निवासी गौतम विहार कॉलोनी शिवपुरी ने कोतवाली पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। जगदीश का कहना है कि कलावती रावत पत्नी अखेराज सिंह रावत एवं राकेश रावत पुत्र अखेराज सिंह रावत निवासी ग्राम दर्रोनी हाल निवासी गायत्री कॉलोनी शिवपुरी ने उसके संग धोखाधड़ी कर 15 लाख रुपए हड़प लिए हैं।
दरअसल महिला कलावती रावत के नाम से गायत्री कॉलोनी में 1500 वर्गफीट में तीन मंजिला भवन है जो नगर पालिका के संपत्ति कर रजिस्टर में दर्ज है। कलावती ने यह भवन 20 लाख रू. बेचना तय किया। कलावती रावत के बेटे राकेश रावत ने सौदा बतौर ब्याना के रूप में एडवांस 15 लाख रु. कैश ले लिए।
कलावती ने 15 अप्रैल 2022 को विधिवत अनुबंध पत्र पर सौदा कर शेष राशि 5 लाख रु. रजिस्ट्री के वक्त देने का वादा हुआ। 19 अप्रैल को रजिस्ट्री कराने सब रजिस्ट्रार दफ्तर पहुंचे तो कलावती व उनका बेटा नहीं आया। 24 अप्रैल को कलावती व उनके बेटे राकेश रावत से मिला और रजिस्ट्री कराने की बात कही। कई बार आग्रह करने के बाद भी ना रजिस्ट्री कराई और ना ही 15 लाख रुपए लौटाए। पुलिस ने मां व बेटे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।